शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने जारी किया आदेशडीइओ के वेतनादि से होगी विलंब अवधि के सूद की राशि की वसूली समस्तीपुर. शिक्षा विभाग द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को दिये जाने वाले सेवांत लाभ के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं़ इसके तहत अगर सेवांत लाभ देने में विलंब हुआ तो इसके जवाबदेह डीइओ होंगे़ इस बावत विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने डीइओ को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश दिये हैं़ उन्होंने कहा कि प्रारंभिक, माध्यमिक व प्लस टू विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों का पेंशनादि स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकार है़ प्रधान सचिव ने कहा कि क्षेत्रधीन कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को ही सेवांत लाभ दे दिया जाये़ उन्होंने कहा कि अभिलेखों के अभाव व अन्य कारणों से किसी भी परिस्थिति में सेवानिवृत्ति की तिथि से निर्धारित अधिकतम माह के अंतर्गत सेवानिवृत्त उपरांत देय लाभ की स्वीकृति नियमानुसार करना सुनिश्चित करेंगे़ ऐसा नहीं होने पर विलंब के लिए संबंधित डीइओ की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए विलंब अवधि के लिए सूद की राशि की गणना नियमानुसार कर उसकी वसूली संबंधित डीइओ के वेतनादि से करते हुए उसका भुगतान संबंधित कर्मी के पक्ष में किया जायेगा़ श्री महाजन ने कहा कि डीइओ छह माह की अवधि अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों व शिक्षकों की अग्रिम सूची का संधारण अपने कार्यालय में सुनिश्चित करेंगे़ साथ ही सूची के आलोक में समयबद्घ तरीके से सेवानिवृत्ति के उपरांत देय लाभों के भुगतान का अनुश्रवण करेंगे़
BREAKING NEWS
Advertisement
सेवांत लाभ देने में विलंब पर डीइओ होंगे जवाबदेह
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने जारी किया आदेशडीइओ के वेतनादि से होगी विलंब अवधि के सूद की राशि की वसूली समस्तीपुर. शिक्षा विभाग द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को दिये जाने वाले सेवांत लाभ के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं़ इसके तहत अगर सेवांत लाभ देने में विलंब हुआ तो इसके जवाबदेह […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement