हत्या का मामला, पांच को उम्रकैद

Updated at :24 Jun 2015 7:55 AM
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हत्या का मामला, पांच को उम्रकैद

समस्तीपुर : हत्या के एक मामले में कोर्ट ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई के दौरान सजा चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामप्रकाश ने मंगलवार को सुनाई. जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है, उनमें दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के केवटा गांव स्थित कागपुर टोला निवासी टुनटुन […]

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समस्तीपुर : हत्या के एक मामले में कोर्ट ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई के दौरान सजा चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामप्रकाश ने मंगलवार को सुनाई.
जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है, उनमें दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के केवटा गांव स्थित कागपुर टोला निवासी टुनटुन राय, विनोद राय, भुखल राय, वोउधु राय, टोली राय शामिल हैं. न्यायालय ने उन्हें भादवि की धारा 302/34 में दोषी पाया है. न्यायालय ने उनपर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं 341, 323 में एक-एक वर्ष सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. न्यायालय सूत्रों के अनुसार, सूचक केवटा गांव के ही होरिल राय ने दलसिंहसराय थाना कांड 228/12 दर्ज कराया था.
इसमें बताया था कि 25 फरवरी 2012 को आठ बजे रात्रि में अपना बकाये रुपये पांच हजार की मांग की. इस पर सभी आरोपित एक राय करके लोहे के रॉड व लाठी से पीट कर उसे जख्मी कर दिया था. इलाज के क्रम में होरिल की मौत हो गयी. अपर लोक अभियोजक शिवकुमार व बचाव पक्ष से रवींद्र कुमार सिन्हा ने अपना अपना पक्ष रखा था.
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