/ू/रनप इओ के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट आदेश पारित

/र* जिला उपभोक्ता फोरम ने जारी किया वारंट आदेश समस्तीपुर, प्रतिनिधि : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष खुर्शीद आलम ने एक वाद की सुनवाई करते हुए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट का आदेश पारित किया है. साथ ही ज्ञापांक 103 के तहत पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर को भेजा गया है. ताकि […]
/र* जिला उपभोक्ता फोरम ने जारी किया वारंट आदेश समस्तीपुर, प्रतिनिधि : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष खुर्शीद आलम ने एक वाद की सुनवाई करते हुए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट का आदेश पारित किया है. साथ ही ज्ञापांक 103 के तहत पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर को भेजा गया है. ताकि पारित आदेश तामिल हो सके. न्यायालय सूत्रों के अनुसार आवेदक रामनंदन महतो ग्राम कोरबद्धा, लगुनिया सूर्यकंठ निवासी ने फोरम में वाद दायर कर नप के इओ के विरुद्ध मुकदमा दायर किये थे. इससे पूर्व भी जमानतीय वारंट नप के इओ पर निर्गत किया गया था. इस वाद पर अगली सुनवाई की तिथि 21 मई 2015 तय की गयी है. :::::::::::::::::इनबॉक्स ::::साक्ष्य के अभाव में दो रिहासमस्तीपुर : द्वितीय श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी जीवन जमाल ने मारपीट व गाली गलौज से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विक्रमपुर बांदे निवासी अशोक राय एवं सुरेश राय को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया है. न्यायलय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विक्र मपुर बांदे निवासी मोती लाल राय की पत्नी मीरा देवी ने न्यायालय में अभियोग पत्र दायर कर उक्त अभियुक्तों पर मारपीट कर लूटपाट करने का आरोप लगाया था. :::::::::::::::::::
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