पंचायत उपचुनाव : अब 15 वैकल्पिक दस्तावेज मान्य
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समस्तीपुर : पंचायत उप चुनाव 2015 में अगर आप वोटर हैं लेकिन आपके पास मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं भी है तो कोई चिंता की बात नहीं. बगैर फोटो मतदाता पहचान पत्र के भी आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. लेकिन शर्त यही है कि आपको अपनी पहचान स्थापित करने के लिए राज्य […]
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समस्तीपुर : पंचायत उप चुनाव 2015 में अगर आप वोटर हैं लेकिन आपके पास मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं भी है तो कोई चिंता की बात नहीं. बगैर फोटो मतदाता पहचान पत्र के भी आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं.
लेकिन शर्त यही है कि आपको अपनी पहचान स्थापित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किये गये 15 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज की मूल प्रति मतदान के समय आपके पास उपलब्ध रह़े
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पंचायत उप चुनाव 2015 के दौरान मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान के लिए प्राथमिक दस्तावेज के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को ही आधार माना जायेगा़ लेकिन, जिन मतदाताओं के निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं बन पाया है अथवा जो मतदाता विशेष कारणवश अपना फोटो पहचान पत्र मतदान तिथि को पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उनके लिए 15 वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्य किया गया है़
मगर इन 15 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर ही पहचान मान्य होगी़ इन वैकल्पिक दस्तावेजों की फोटो प्रति किसी भी हाल में पीठासीन पदाधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा़ राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वैकल्पिक दस्तावेजों में अगर कोई दस्तावेज परिवार के मुखिया के नाम से हो, उसे भी परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए स्वीकार किया जायेगा, बशर्ते कि मतदान के लिए सभी साथ आएं
राज्य निर्वाचन आयोग ने पीठासीन पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया है कि निर्वाचक पहचान पत्र में निर्वाचक के नाम, माता/पिता/पति का नाम, लिंग, आयु या पता से संबंधित प्रविष्टियों में मामूली अथवा साधारण विसंगतियों को नजर अंदाज कर मतदाताओं को मत देने का अनुमति प्रदान करें. बशर्ते कि ऐसे निर्वाचक पहचान पत्र से उस वोटर की पहचान होती हो.
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