Railway New Fine Rules: ट्रेन में धुआं उड़ाना पड़ेगा महंगा, महिला कोच में घुसने पर लगेगा भारी जुर्माना
प्रतीकात्मक तस्वीर
Railway New Fine Rules: रेलवे ने जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत जुर्माना राशि में भारी बढ़ोतरी की है. अब ट्रेनों में धूम्रपान करने पर 2,000 रुपये और महिला कोच में अवैध रूप से घुसने वाले पुरुष यात्रियों पर 2,500 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा. जानिए पूरी खबर…
समस्तीपुर से गिरिजा नंदन शर्मा की रिपोर्ट
Railway New Fine Rules: रेलवे ने यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल की है. जन विश्वास (संशोधन उपबंध) अधिनियम 2026 के अंतर्गत रेलवे अधिनियम 1989 की विभिन्न धाराओं में बड़े संशोधन किए गए हैं. यह नए बदलाव 20 जून 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं. इन संशोधनों के बाद कई तरह के उल्लंघनों पर जुर्माना और दंड की राशि में भारी वृद्धि की गई है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित हो सके.
धूम्रपान और महिला कोच में घुसने पर कड़ा एक्शन
अब ट्रेनों या रेलवे परिसर में धूम्रपान करना जेब पर बेहद भारी पड़ने वाला है. नए नियमों के तहत सिगरेट-बीड़ी पीने पर सीधे 2,000 रुपये के दंड का प्रावधान किया गया है. जुर्माना न देने पर कोर्ट इसे 5,000 रुपये तक बढ़ा सकता है. इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए आरक्षित डिब्बे, बर्थ या वेटिंग रूम में यदि कोई पुरुष यात्री अनधिकृत रूप से प्रवेश करता है, तो उस पर सीधे 2,500 रुपये का जुर्माना लगेगा. भुगतान न करने पर यह राशि 5,000 रुपये तक हो सकती है.
खतरनाक सामान लाने पर लगेगा सबसे बड़ा जुर्माना
ट्रेन या स्टेशन पर आपत्तिजनक अथवा खतरनाक वस्तुएं लाने पर न्यूनतम 10,000 रुपये का भारी-भरकम दंड लगेगा और नुकसान की भरपाई भी करनी होगी. वहीं रेलवे परिसर में नशे की हालत में उपद्रव करने या अश्लील भाषा का प्रयोग करने पर पहली बार 1,000 रुपये और बार-बार ऐसा करने पर 5,000 रुपये जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है. इसके अलावा बिना अनुमति के यात्रा क्षेत्र में प्रवेश करने पर 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना या 3 महीने की कैद हो सकती है.
स्टाफ से उलझने और गलत पार्किंग पर भी शिकंजा
ट्रेन में बिना अनुमति सामान बेचने, फेरी लगाने या भीख मांगने पर अब 2,000 रुपये का दंड तय किया गया है, जिसे कोर्ट 5,000 रुपये तक बढ़ा सकता है. रेलवे ऑन-ड्यूटी कर्मचारी के काम में रुकावट डालने पर 2,500 रुपये तक जुर्माना या 3 महीने की जेल का प्रावधान है. इसके साथ ही रेलवे परिसर में गलत पार्किंग करने, वन-वे नियमों को तोड़ने या स्टाफ के निर्देशों की अवहेलना करने पर 500 रुपये का दंड भुगतना पड़ेगा.
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लेखक के बारे में
By सुनील कुमार सिंह
सुनील कुमार सिंह प्रभात खबर मल्टीमीडिया में डिप्टी चीफ रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। क्राइम और राजनीति से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है। वे निष्पक्ष रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, जिससे पाठकों को सटीक और भरोसेमंद जानकारी मिलती है।
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