19.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

बिहार : गर्भवती दलित महिला की हत्या मामले में पूर्व विधायक सुनील पुष्पम को मिली आजीवन कारावास की सजा

समस्तीपुर : व्यवहार न्यायालय के एडीजे थ्री प्रणव कुमार झा ने सोमवार को हत्यारोपी हसनपुर के पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपये अर्थ दंड भी किया है. जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. विधायक के […]

समस्तीपुर : व्यवहार न्यायालय के एडीजे थ्री प्रणव कुमार झा ने सोमवार को हत्यारोपी हसनपुर के पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपये अर्थ दंड भी किया है. जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. विधायक के खिलाफ हसनपुर थाने में बिथान थाने के नरपा पंचायत के छेछनी गांव की कबूतरी देवी ने अपनी गोतनी मंजू देवी की हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

प्राथमिकी में कहा गया था कि 2 अगस्त 2005 को वह अपनी गोतनी के साथ बाजार जा रही थी. इसी क्रम में सिरसिया बांध पर मार्शल पर सवार पांच व्यक्ति उतरे जिसमें पूर्व विधायक सुनील पुष्पम को वह पहचानती थी. पूर्व विधायक ने बंदूक के कुंदे से उसकी गर्भवती गोतनी मंजू देवी के पेट पर मारा, जिससे वह जख्मी होकर गिर गयी. उसे इलाज के लिये रोसड़ा से समस्तीपुर लाया गया, वहां से बेगूसराय ले जाया गया. इलाज के क्रम में दिनांक 6 अगस्त 2005 को उसकी मौत हो गयी.

मौत के बाद कबूतरी देवी ने हसनपुर थाना कांड संख्या 164/5 दर्ज कराते हुए विधायक को आरोपित की थी. कोर्ट ने इस मामले में 8 गवाहों का अभियोजन पक्ष की ओर से तथा बचाव पक्ष की ओर से चार गवाहों का बयान दर्ज किया. 14 वर्ष तक मामले की सुनवाई चलने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी एपीपी गौरीशंकर मिश्र कर रहे थे. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता परमेश्वर प्रसाद सिंह थे.

विधायक की पत्नी ने रो-रोकर न्यायालय में लगायी गुहार

सजा सुनाये जाने के वक्त कोर्ट में उस समय अजीबो गरीब स्थिति उत्पन्न हो गयी जब विधायक की पत्नी माला पुष्पम रो-रोकर कोर्ट से अपने पति के निर्दोष की गुहार लगायी जाने लगी. उनकी पत्नी का कहना था कि उनके पति को राजनीतिक दुश्मनी के कारण गलत ढंग से फंसाया गया है. बाद में महिला पुलिस ने उसे कोर्ट रूम से बाहर निकाला.

हाईकोर्ट में करेंगे अपील
पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम के अधिवक्ता परमेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि कोर्ट फैसले अध्ययन किया जा रहा है. एक माह के अंदर हाई कोर्ट में अपील किया जायेगा. उम्मीद है कि उच्च न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel