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हिस्ट्रीशीटर, दागी व भगौड़ा अपराधियों की तैयार होगी सूची, अधिकारी को निर्देश

समस्तीपुर : लोकसभा निर्वाचन को लेकर जिले के हिस्ट्रीसीटर, दागी व भगौड़ा अपराधियों की सूची तैयार की जायेगी़ अपराधियों के पूर्ववृत थाना तथा न्यायालय से खंगाला जाएगा़ असामाजिक व आवंछनीय तत्वों पर सतत निगरानी रखी जायेगी़ इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह तथा आरक्षी अधीक्षक हरप्रीत कौर ने संयुक्त आदेश जारी किया है़ कहा […]

समस्तीपुर : लोकसभा निर्वाचन को लेकर जिले के हिस्ट्रीसीटर, दागी व भगौड़ा अपराधियों की सूची तैयार की जायेगी़ अपराधियों के पूर्ववृत थाना तथा न्यायालय से खंगाला जाएगा़ असामाजिक व आवंछनीय तत्वों पर सतत निगरानी रखी जायेगी़ इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह तथा आरक्षी अधीक्षक हरप्रीत कौर ने संयुक्त आदेश जारी किया है़

कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिये कुख्यात प्रवृति वाले व्यक्तियों पर धारा 107/109/110/113/116 के अधीन होगी कार्रवाई होगी़ कहा गया है कि जिले में पड़ने वाले 22 उजियारपुर और 23 समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 29 अप्रैल को मतदान होना है़ वहीं -140 हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में 23 अप्रैल को मतदान होना है़
निर्वाचन की तिथि की घोषणा के साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है़ चुनाव के अवसर पर मतदान के दिन एवं उससे पूर्व भी असामाजिक तत्वों, अपराधकर्मियों और विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा दल, जाति, वर्ग, संप्रदाय के प्रभाव में एवं अन्य कारणों से चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं.
बूथ कब्जा करने, कमजोर वर्ग के मतदाताओं को डराने-धमकाने एवं हिंसक वारदात करने की कार्रवाई की जाती है़ इस कारण जहां-तहां विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है़ दूसरी ओर सामान्य नागरिक को अपने मताधिकार से बंचित रह जाना पड़ता है़
अफवाह फैलाने वालें पर कड़ी नजर रखी जायेगी़ अफवाह के कारण कभी-कभी गंभीर विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है़ अफवाह फैलाने वालों को चिंहित करते हुये उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी़
जिले की सीमाओं पर होगी राउंड द क्लॉक चौकसी : जिले के सभी सीमाओं पर राउंड द क्लॉक चौकसी बरती जाएगी़ जिला दरभंगा, खगड़िया, बेगूसराय, पटना, वैशाली तथा मुजफ्फरपुर जिला की सीमा से सटता है़
जहां से आपराधिक तत्वों के जिले में प्रवेश की हमेशा संभावना बनी रहती है़ प्रवेश करने वाले सभी रास्तों पर बैरियर लगाकर 24 घंटे सशस्त्र बल की तैनाती की जाएगी़ वाहनों की सघन जांच होगी़ इस रास्ते से अवैध प्रसार सामग्री, आग्नेयास्त्र की ढुलाई की गहन छानबीन की जायेगी़
15 और 16 मार्च को होने वाला प्रशिक्षण स्थगित : समस्तीपुर .लोकसभा चुनाव 2019 के लेकर 15 व 16 मार्च 2019 को एसएस उच्च विद्यालय, मुकतापुर में होने वाले प्रशिक्षण को स्थगित कर दिया गया है़
यह प्रशिक्षण अब 29 तथा 30 मार्च 2019 को होगा़ जिला निर्वाचन पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने इस आशय की जानकारी देते हुये बताया कि प्रशिक्षण पूर्व निर्धारित स्थल व समय पर ही होगा़ पीठासीन पदाधिकारियों को सामान्य, ईवीएम व वीपीपैट का प्रशिक्षण दिया जाना था़
सादे लिबास में पुलिस कर्मी सूचना संग्रह के लिए रहेंगे तैनात
डीएम व एसपी ने कहा है कि स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिये आसूचना संग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका है़ इसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र के पंचायत के मुखिया, प्रखंड प्रमुख, सरपंच एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के व्यक्तियों से निरंतर संपर्क बनाये रखेंगे और उनसे आसूचना संग्रह करेंगे़ सभी अंचालाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की एक बैठक बुलाकर आसूचना संग्रह का निर्देश देंगे़
सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत एक चौकीदार परेड बुलाकर चौकीदार, दफादार को असामजिक तत्वों के बारे में आसूचना संग्रह करने एवं उसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को अविलंब देंगे़ सिपाहियों को सादे लिवास में भी कार्य के लिये लगायेंगे़
आसूचना संग्रह थानाध्यक्षों का मुख्य दायित्व होगा़ प्रत्येक मतदान केन्द्र के स्तर पर वैसे व्यक्तियों को धमकाने, डराने, प्रभावित करने, प्रताड़ित करने या फिर लालच देने के बारे में सूचना संग्रह करेंगे़ ग्रास रूट स्तर पर इस सूचना को एकत्र करने के लिये चौकीदार परेड आयोजित कर उसमें ग्राम स्तर पर कार्यरत चौकीदार, सरकारी सेवकों से जानकारी एकत्रित कर सूचीबद्ध करते हुये ऐसे तत्वों के विरूद्ध कानूनी और निरोधात्मक कार्रवाई की जायेगी़
थानाध्यक्षों को मिला सघन छापेमारी का आदेश
चुनाव को ले सभी थानाध्यक्षों व पुलिस निरीक्षकों को सघन छापेमारी कर अवैध आग्नेयशास्त्र, विस्फोटकों की बरामदगी सुनिश्चित करने को कहा गया है़ की कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन प्रत्येक दिन डीएम व एसपी को देना है़ सभी थानाध्यक्ष प्रत्येक सप्ताह लंबित गैर जमानतीय वारंटों की गहन समीक्षा करेंगे एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे़ जितने भी वारंट लंबित है, उनका शत-प्रतिशत तामिला सुनिश्चित करना है़
किसी भी हाल में वारंट थाना में लंबित नहीं रखा जाना है़ सभी थानाध्यक्ष विगत चुनाव में निर्वाचन से संबंधित मामलों में दायर प्राथमिकी का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दायर की गयी प्राथमिकी एवं इन वादों में आरोपित व्यक्तियों की सूची तैयार कर भेजना सुनिश्चित करेंगे़ आदतन अपराधी के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिये अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रक्रिया प्रारंभ करने को कहा गया है़ सभी थानाध्यक्ष और उत्पाद अधीक्षक शराव निर्माण और बिक्री पर रोक लगायेंगे लगातार छापेमारी करेंगे और दैनिक प्रतिवेदन भेजेंगे़
जिन तत्वों पर आशंका हो कि वे मादक द्रव्यों के प्रतिबंधित, तस्करी आदि से संबंद्ध हैं, उनकी सूची तैयारी करनी है़ पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्र में शराब चुआने वाले, बनाने वाले के संबंध में सूचना एकत्र कर तत्काल छापेमारी करनी है़ उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुये रिपोर्ट देंगे.
प्रत्याशियों के निकट संबंधियों का शस्त्र व लाइसेंस होगा जमा
चुनाव की तिथि की घोषणा होते ही शस्त्र अनुज्ञप्ति का आदेश निर्गत करने पर रोक लगा दी गयी है़ स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिये जिले के सभी अनुज्ञप्तियों धारियों के शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है़ शस्त्र दुकानों का भी भौतिक सत्यापन तीन दिनों के भीतर कराने का आदेश निर्गत किया गया है़
वैसे अनुज्ञप्तिधारियों, जिनके शस्त्र का दुरुपयोग चुनाव के दौरान किया जा सकता है या जमानत पर रिहा व्यक्तियों, ऐतिहासिक आपराधिक चरित्र वाले, दंगा फैलाने में संलिप्त व्यक्तियों, ऐसे व्यक्ति जिनसे आसन्न चुनाव में शांति भंग होने की आशंका हो, लंबित वारंटी व्यक्ति, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति एवं उनके निकट संबंधी के अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र को जमा करा लिया जाएगा़
चुनाव प्रचार में सरकारी वाहनों का नहीं होगा उपयोग
चुनाव के दौरान किसी भी परिस्थिति में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के वाहन, सार्वजनिक उपक्रम के वाहन, केन्द्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त क्षेत्र के वाहन, स्थानीय पंचायती राज, नगर निकाय तथा सहकारी समिति के वाहन का उपयोग चुनाव प्रचार में नहीं किया जाएगा़
रात्रि के 10 बजे तक बजेगा लाउडस्पीकर
किसी भी आमसभा, नुक्कड़ सभा और प्रचार के लिये वाहन पर लगे लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति सुबह 6 बजे से रात्रि के 10 बजे के लिये ही दी जाएगी़ किसी सार्वजनिक सभा जुलूस के लिये राजनीतिक दलों,अभ्यर्थियों द्वारा लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है तो इस संबंध में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वानुमति देंगे़ सार्वजनिक सभाओं के लिये भी अनुमति प्रदान करते समय संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इसे जन शांति भंग नहीं हो और निर्धारित समय का कड़ाई से अनुपालन हो़
दो अप्रैल से होगा समस्तीपुर और उजियारपुर लोकसभा सीट के लिए नामांकन
समस्तीपुर.संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 22 उजियारपुर तथा 23 समस्तीपुर सुरक्षित के लिये नामांकन 2 अप्रैल 2019 से शुरू होगा़ नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2019 है़ 10 अप्रैल को संवीक्षा होगी़ अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल है़ मतदान 29 अप्रैल होगा तथा मतगणना 23 मई 2019 को होगी़
सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ हुई बैठक: विभूतिपुर.प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रकोष्ठ में गुरुवार को सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बीडीओ धीरेन्द्र कुमार ने बैठक की. बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं. सभी बूथ पर घूम-घूम कर संवेदनशील स्थिति की जानकारी देने को कहा गया है. समय रहते उस पर कार्रवाई की जा सके.

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