आर्म्स एक्ट में दोषी को मिला तीन वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना

आर्म्स एक्ट में दोषी को मिला तीन वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना
सहरसा . व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अमित कुमार सिंह ने त्वरित विचारण के तहत साल 2019 के एक मामले सदर थाना कांड संख्या 400/19 की सुनवाई करते मामले में सजा सुनाई. उन्होंने आरोपित अजय कुमार दास पिता सुरेश दास ग्राम नरियार दास टोला वार्ड नंबर छह थाना सदर को आर्म्स एक्ट की धारा में दोषी पाकर तीन वर्ष साधारण कारावास एवं पांच हजार का अर्थ दंड सुनाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 26(1) में दोषी पाकर तीन साल कारावास एवं पांच हजार अर्थदंड सुनाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया. दोनों सजा साथ साथ चलेगी. सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार ने त्वरित विचारण के तहत सूचक, अनुसंधानकर्ता सहित कुल पांच गवाहों की गवाही कराकर मामले को सभी संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे. बहस के दौरान अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार ने अपना पक्ष रखते कहा कि अभियुक्त आपराधिक प्रवृति का है एवं इनके विरुद्ध कई गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं. साथ ही अवैध हथियार रखना समाज के विरुद्ध अपराध है. लिहाजा अभियुक्त कठोरतम दंड का हकदार है.
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By Prabhat Khabar News Desk
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