कन्या भ्रूण हत्या को रोकना व देश में घटते लिंगानुपात को सुधारना है लक्ष्य

कन्या भ्रूण हत्या को रोकना व देश में घटते लिंगानुपात को सुधारना है लक्ष्य
जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन का 10 दिवसीय जागरूकता अभियान का हुआ शुभारंभ, दी गयी विस्तृत जानकारी सहरसा. उप विकास आयुक्त संजय कुमार निराला की अध्यक्षता में गुरुवार को महिला व बाल विकास निगम के तत्वावधान में जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन द्वारा 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कुमारी पुष्पा, जिला परियोजना प्रबंधक काजल चौरसिया, महिला एवं बाल विकास निगम ने महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा व सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी. समाज में फैले कुरीतियां बाल विवाह, घरेलू हिंसा, बाल हिंसा, दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूक करने पर बल दिया. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने बताया कि महिला व बाल विकास निगम द्वारा शुरू किया गया परिवार जोड़ो, हिंसा रोको अभियान एक ऐसा प्रयास है. जो हमारे समाज को घरेलू हिंसा से मुक्त करने की दिशा में उठाया गया है. हम सब जानते हैं कि घरेलू हिंसा केवल महिलाओं को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार व बच्चों को भी प्रभावित करती है. जब पति-पत्नी आपसी सम्मान एवं सहयोग से रहते हैं, तभी परिवार मजबूत बनता है एवं समाज सुरक्षित होता है. इस अभियान के तहत हम गांव–गांव जाकर मुफ्त काउंसेलिंग देंगे. जिससे पति, पत्नी दोनों अपनी समस्या साझा कर सकें. कानूनी सहायता की जरूरत होगी तो हम निशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध करायेंगे. हर सप्ताह प्रखंड स्तर पर शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचा जायेगा. साथ ही महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण, रोजगार से जोड़ने के अवसर, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं वन स्टॉप सेंटर की सेवाएं भी दी जायेगी. उन्होंने कहा कि परिवार जोड़ो, हिंसा रोको यही खुशहाल जीवन का आधार है. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जिला मिशन समन्वयक ने जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए सभी मौजूद प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया. सत्र में प्रभारी केंद्र प्रशासक वन स्टॉप सेंटर ने बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं पर विस्तृत पूर्वक जानकारी दी . उन्होंने बताया कि दो सितंबर 12 सितंबर तक विशेष जागरूकता कार्यक्रम के तहत मिशन शक्ति के तहत संचालित योजनाएं सखी वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, जिला हब कार्यालय के बारे में जानकारी दी गयी. उन्होंने गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के बारे में बताया कि इस अधिनियम का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना एवं देश में घटते लिंगानुपात को सुधारना है. यह अधिनियम जन्म से पहले किसी भी प्रकार के अल्ट्रासाउंड या अन्य तकनीकों द्वारा भ्रूण के लिंग का पता लगाने एवं उसे बताने पर प्रतिबंध लगाता है. इस कानून के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है. जिसमें कारावास एवं जुर्माना दोनों शामिल हो सकते हैं. जागरूकता कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त ने स्कूल की बालिकाओं को एमएचएम कीट वितरण किया. साथ ही रैली निकालते हुए वन स्टॉप सेंटर का एक्सपोजर विजिट कराया गया.
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