वैवाहिक सीजन में घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर रहेगी सख्त नजर

वैवाहिक सीजन में घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर रहेगी सख्त नजर
शादी का कार्ड व मेहमानों की संख्या बता एसडीओ को दे सकते हैं आवेदन बैकलॉग कम करने एवं सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश कैटरर्स या रसोइयों को पांच से सात दिनों के अंदर वाणिज्यिक गैस के लिए निबंधन कराना अनिवार्य सहरसा . जिला जनसंपर्क कार्यालय में एलपीजी गैस आपूर्ति के वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति को लेकर शुक्रवार को जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार ने विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में गैस आपूर्ति की समीक्षा की गयी. जिसमें तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधक, जिले की सभी गैस एजेंसियों के संचालक, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक के दौरान जिले की वर्तमान आपूर्ति स्थिति की समीक्षा की गयी. साथ ही जिलाधिकारी ने वैवाहिक कार्यक्रमों को लेकर नयी व्यवस्था की जानकारी देते दिशा निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के आलोक में जिले में वैवाहिक कार्यक्रमों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का उपयोग पूरी तरह वर्जित है. वैवाहिक कार्यों के लिए अब वाणिज्यिक गैस का ही उपयोग किया जायेगा. इसके लिए कैटरर्स या रसोइयों को अगले पांच से सात दिनों के अंदर वाणिज्यिक गैस के लिए अपना निबंधन कराना अनिवार्य होगा. आमजन जिनके घर में विवाह है, वे शादी के कार्ड के साथ अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देंगे. जिसमें मेहमानों की संख्या एवं आवश्यक सिलेंडरों की मांग का उल्लेख होगा. अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा पर उपलब्धता के आधार पर वाणिज्यिक सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी. वहीं उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी ने सभी गैस एजेंसियों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन वितरण की निगरानी करें. जिससे कालाबाजारी पर रोक लग सके. तेल कंपनियों को निर्देशित किया कि वे जिले को होने वाली आपूर्ति में निरंतरता बनाए रखें. जिससे लंबित बुकिंग को शीघ्र समाप्त किया जा सके.
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