सहरसा में विधवा महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी, जानें क्या हैं उनके अधिकार

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फोटो - सहरसा - जानकारी देते पैनल अधिवक्ता व अन्य | Prabhat Khabar Network

Saharsa News: सहरसा में विधवा महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में निःशुल्क कानूनी सहायता, विरासत के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई।

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Saharsa News: सहरसा में विधवा महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को कहरा स्थित बुनियादी केंद्र में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

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कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) के प्रतिनिधियों ने महिलाओं को नि:शुल्क कानूनी सहायता, विरासत के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं. अधिकारियों ने महिलाओं से अपील की कि किसी भी कानूनी समस्या की स्थिति में वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार से निशुल्क सहायता अवश्य लें.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने दी कानूनी अधिकारों की जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संजय कुमार सरोज के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता चंद्र नारायण जायसवाल और अधिकार मित्र विनोद कुमार दास ने आश्रय गृह में रह रही विधवा महिलाओं को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

चंद्र नारायण जायसवाल ने बताया कि प्रत्येक जरूरतमंद महिला को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है. उन्होंने महिलाओं को विरासत के अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन, आर्थिक सशक्तिकरण, स्वतंत्रता और संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की जानकारी देते हुए कानूनी सहायता लेने की पूरी प्रक्रिया भी समझाई.

Saharsa News: सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला प्रबंधक राहुल रोशन ने विधवा महिलाओं के लिए संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आर्थिक सहायता योजनाओं और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना प्रशासन की प्राथमिकता है.

अधिकार मित्र ने बताई मुफ्त कानूनी सहायता की प्रक्रिया

अधिकार मित्र विनोद कुमार दास ने भी उपस्थित महिलाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद महिलाएं बिना किसी शुल्क के कानूनी सलाह और न्यायिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं. उन्होंने महिलाओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित कार्यालय से संपर्क करने की अपील की.

कार्यक्रम में आश्रय गृह में रह रही महिलाओं और केंद्र के कर्मियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई. आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को कानूनी रूप से सशक्त बनाना और उन्हें सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाना था.

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