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वर्ष छह माह कारावास की सुनाई सजा

Updated at : 12 Dec 2025 12:04 AM (IST)
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वर्ष छह माह कारावास की सुनाई सजा

वर्ष छह माह कारावास की सुनाई सजा

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सहरसा. बलवाहाट थाना क्षेत्र के आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में अदालत ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. जिसमें सहरसा पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और दाखिल चार्जशीट के आधार पर गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी अभिनव कुमार ने बलवाहाट थाना में आरोपित कांठो वार्ड नंबर 12 निवासी उत्तम राय के पुत्र सन्नी कुमार राय को दोषी करार दिया. वहीं अदालत ने अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की दो धाराओं में सजा सुनाई. जिसमें धारा 25(1 बी)(ए) के तहत दो वर्ष छह माह का साधारण कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड एवं धारा 26 आर्म्स एक्ट के तहत दो वर्ष छह माह का साधारण कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अदालत ने आदेश दिया कि अभियुक्त की सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी रविशंकर सिंह ने पैरवी की. वहीं मामले के अनुसंधानकर्ता पुअनि सुरेंद्र राम रहे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEEPAK KUMAR

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