रुपये के विवाद में हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद, आर्म्स एक्ट में पांच साल की सजा

Published by : Shruti Kumari Updated At : 22 May 2026 9:36 AM

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प्रतीकात्मक तस्वीर

Saharsa news: मामले के सत्र वाद संख्या 65/24 की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक हरी शेखर मिश्रा एवं अरुण कुमार राम ने चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता पदाधिकारी तथा मृतक की पत्नी सहित कुल आठ गवाहों के बयान के माध्यम से घटना की पुष्टि कराई.

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Saharsa news: सहरसा से प्रतिनिधि की रिपोर्ट:

सदर थाना क्षेत्र के भरौली वार्ड-13 की घटना में अदालत का फैसला.

सहरसा: रुपये के लेन-देन को लेकर हुए हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार की अदालत ने गुरुवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने सदर थाना क्षेत्र के भरौली वार्ड-13 निवासी आरोपी अवधेश कुमार यादव को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्रकैद तथा 27 आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष की सजा सुनाई. अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

मामले के सत्र वाद संख्या 65/24 की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक हरी शेखर मिश्रा एवं अरुण कुमार राम ने चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता पदाधिकारी तथा मृतक की पत्नी सहित कुल आठ गवाहों के बयान के माध्यम से घटना की पुष्टि कराई.

जानकारी के अनुसार घटना 16 अक्टूबर 2023 को घटी थी. इस मामले के सूचक भरौली वार्ड-13 निवासी लक्ष्मण कुमार सिंह थे, जिनकी बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी. सूचक ने सदर थाना में दर्ज फर्द बयान में बताया था कि घटना के दिन आरोपी अवधेश कुमार यादव ने उन्हें अपने घर बुलाया और 1100 रुपये की मांग की, जो उसने पहले दिए थे. इसी दौरान दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया.

आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपी ने कमर से पिस्तौल निकालकर गोली चला दी, जिससे लक्ष्मण कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े. घटना की सूचना मिलने पर परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां बयान दर्ज होने के बाद कुछ दिनों तक इलाज चला, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई.

अदालत के फैसले के बाद मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो गई है.

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