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फर्जी व मृत मतदाताओं के नाम हटा नये मतदाता को जोड़ें

Updated at : 28 Jun 2025 6:37 PM (IST)
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फर्जी व मृत मतदाताओं के नाम हटा नये मतदाता को जोड़ें

फर्जी व मृत मतदाताओं के नाम हटा नये मतदाता को जोड़ें

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बीडीओ की अध्यक्षता में बीएलओ के साथ बैठक आयोजित सोनवर्षाराज. प्रखंड मुख्यालय सभागार में शनिवार को विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 कार्यक्रम को लेकर बीडीओ अमित आंनद की अध्यक्षता में बीएलओ के साथ बैठक आयोजित की गयी. बैठक में बीएलओ को मतदाता सूची के शुद्धीकरण व अद्यतन कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया. इस दौरान फर्जी व मृत मतदाताओं के नाम हटाने तथा नये पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया गया. बीडीओ अमित आंनद ने बताया कि सत्यापन व युक्तिकरण कार्य के लिए 25 जून से 26 जुलाई तक की तिथि निर्धारित की गयी है. इस अवधि में बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे और सूची को अद्यतन करने का कार्य करेंगे. विशेष गहन पुनरीक्षन के लिए 01 जुलाई 1987 से पूर्व के जन्मतिथि वाले निर्वाचक को जन्म व स्थान की सत्यता स्थापित करने के लिए वांछित दस्तावेज की स्व.अभिप्रमाणित प्रति फॉर्म के साथ उपलब्ध कराना होगा. वहीं 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच के जन्मतिथि वाले निर्वाचक को जन्म व स्थान की सत्यता स्थापित करने के लिए स्वयं के अलावा माता पिता में किसी एक का वांछित दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति फॉर्म के साथ उपलब्ध कराना होगा. जबकि 02 दिसंबर 2004 के बाद के जन्मतिथि वाले निर्वाचक को जन्म व स्थान की सत्यता स्थापित करने के लिए स्वयं के अलावा माता व पिता का वांछित दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति फॉर्म के साथ उपलब्ध कराना होगा. सत्यापन एवं युक्तिकरण कार्य के निर्धारित तिथि बाद 01 अगस्त को मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन किया जायेगा. जिसके बाद दावा व आपत्ति के लिए 01 अगस्त से 01 सितंबर तक की तिथि का निर्धारण किया गया है. जबकि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन 30 सितंबर को किया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Dipankar Shriwastaw is a contributor at Prabhat Khabar.

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