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वाहनों के परिचालन के लिए नयी व्यवस्था लागू

Updated at : 04 Oct 2024 9:21 PM (IST)
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वाहनों के परिचालन के लिए नयी व्यवस्था लागू

सड़क किनारे गलत तरीके से वाहनों की पार्किंग ना करने की हिदायत

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सड़क किनारे गलत तरीके से वाहनों की पार्किंग ना करने की हिदायत ट्रैफिक डीएसपी ने खुद संभाला मोर्चा, चिपकाये पोस्टर प्रतिष्ठान मालिक मेला के दौरान सड़क को छोड़कर लगायें दुकान सहरसा. शहर में पर्व को लेकर बढ़ती भीड़ भाड़ के दौरान यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ट्रैफिक डीएसपी प्रवीण कुमार ने शहरी क्षेत्र में वाहनों के परिचालन के लिए नयी व्यवस्था लागू कर दी है. शुक्रवार को जगह जगह पोस्टर चिपका कर जागरूकता फैलाते ट्रैफिक डीएसपी ने लोगों से अपील की है कि सड़क किनारे गलत तरीके से वाहनों की पार्किंग ना करें. प्रतिष्ठान मालिक मेला के दौरान सड़क को छोड़कर दुकान लगायें. पर्व के दौरान पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करते हुए यातायात नियमों का पालन करें. वहीं पूजा के दौरान शहर के अंदर बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है. जिसमें बैजनाथपुर की ओर से आने वाले बड़े वाहनों को यादव चौक बायपास एवं तिवारी चौक स्थित बायपास की तरफ मोड़ दिया गया है. वहीं महावीर चौक से व्यवहार न्यायालय, मत्स्यगंधा की ओर आने वाली ई-रिक्शा का परिचालन दहलान चौक गांधी पथ से किया गया है. स्टेशन से शंकर चौक आने वाली ई-रिक्शा का परिचालन सब्जी मंडी के रास्ते किया गया है. रिफ्यूजी कॉलोनी से समाहरणालय, मत्स्यगंधा की ओर जाने वाली ई-रिक्शा का परिचालन सराही नया बाजार होकर किया गया है. थाना चौक से शंकर चौक जाने वाली ई-रिक्शा का परिचालन को पूर्ववत रखा गया है. थाना चौक से वीर कुवर सिंह चौक कचहरी की ओर जाने वाली ई-रिक्शा, वाहन का परिचालन सुपर मार्केट के रास्ते किया गया है. वहीं शिवपुरी चौक की ओर से रिफ्यूजी कॉलनी की तरफ जाने के लिए थाना चौक, शंकर चौक, सब्जी मंडी, चांदनी चौक के रास्ते किया गया है. जबकि कचहरी चौक से कोसी चौक के बीच ई-रिक्शा का परिचालन पूजा तक पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है. वहीं अग्निशमन, एंबुलेंस, शव वाहन, न्यायिक कार्य से जुड़े वाहन एवं अन्य इमरजेंसी वाहन पर यह नियम लागू नहीं किया गया है. वहीं यातायात डीएसपी ने कहा कि यह नियम कलश स्थापना से सप्तमी तक संध्या 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक और अष्टमी से विर्सजन तक सुबह 8 बजे से रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा.

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