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चार अभियुक्तों को एक वर्ष की सजा के साथ एक हजार का अर्थदंड

Updated at : 20 Jan 2026 6:22 PM (IST)
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चार अभियुक्तों को एक वर्ष की सजा के साथ एक हजार का अर्थदंड

विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति, जनजाति सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजूला भारती ने मंगलवार को महिषी थाना में दर्ज मामले में चार अभियुक्तों को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनायी.

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सहरसा. विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति, जनजाति सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजूला भारती ने मंगलवार को महिषी थाना में दर्ज मामले में चार अभियुक्तों को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनायी. साथ ही एक हजार का अर्थदंड लगाया. उन्होंने विभिन्न धाराओं के तहत बहादुर मुखिया पिता स्व बहुर मुखिया, उमेश मुखिया व दिनेश मुखिया दोनों पिता बहादुर मुखिया एवं अब्दुल कयूम पिता स्व शेख मो सभी साकिम झाड़ा थाना महिषी को धारा-323 भादवि के तहत एक वर्ष का कारावास, धारा 341 भादवि के तहत एक माह का कारावास, धारा 379 भादवि के तहत एक वर्ष का कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 447 के तहत तीन माह का कारावास, धारा 3(1) एससी एसटी एक्ट के तहत एक वर्ष का कारावास की सजा सुनायी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमरेंद्र कुमार ने पक्ष रखा. अनुसंधानकर्ता पुअनि राजेश्वर सिंह थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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