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उपभोक्ता को जागरूक बनाने पर दिया गया बल

उपभोक्ता को जागरूक बनाने पर दिया गया बल

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर सेमिनार का आयोजन सहरसा. मंगलवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा न्यायालय परिसर के उपभोक्ता कार्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया. जिसकी अध्यक्षता मनोज कुमार सिंह ने की. सेमिनार में फोरम द्वारा जुलाई 2020 में लागू हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को जागरूक बनाने पर बल दिया गया. मालूम हो कि नये उपभोक्ता कानून द्वारा उपभोक्ता के अदालत के कार्यवाही की प्रक्रिया और सरल की गयी है. जैसे उपभोक्ता द्वारा आवासीय स्थल से ऑनलाइन वाद दाखिल करना, ई फाइलिंग द्वारा वाद दाखिल करना अनुचित व्यापार व्यवहार के विरूद्ध वाद दाखिल करना भ्रामक विज्ञापन के विरुद्ध वादी के द्वारा वाद दाखिल करना विवाद का शीघ्र निपटारे के लिए मध्यस्थता व लोक अदालत द्वारा विवाद का निपटारा किए जाने का प्रावधान किया गया है. जिला उपभोक्ता आयोग में पांच लाख तक के वाद में कोई न्याय शुल्क देय नहीं है तथा इसके ऊपर के वादों में वाद शुल्क भारतीय पोस्टल ऑर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम द्वारा लिया जा सकता है. जिला आयोग में अब उपभोक्ता 50 लाख रुपये तक का दवा दाखिल कर सकते हैं तथा राज्य आयोग 50 लाख रुपये से अधिक और 2 करोड़ तक का दावा दाखिल कर सकते हैं. जबकि राष्ट्रीय आयोग में अब उपभोक्ता 2 करोड़ से अधिक का दावा दाखिल कर सकते हैं. फोरम द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1800114000 एवं 1915 पर शिकायत दर्ज करने के संबंध में जानकारी दी. मौके पर फोरम के अध्यक्ष सुभाष चंद्र के अलावे सेवानिवृत चंद्रदेव मंडल, रघुनंदन कुमार, डीईओ मो मुर्शीद आलम, डीएमए प्रवीण कुमार, परिचारी रामचंद्र पंडित के द्वारा समारोह को सफल बनाने में सहयोग किया गया. सेमिनार में वरीय अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह, दिनेश कुमार जैन, सुनील कुमार मिश्रा, कामेश्वर प्रसाद, आदित्य ठाकुर, रवि भूषण सिंह, दीनबंधु प्रसाद, अधिवक्ता प्रभात कुमार सिंह, मनन ठाकुर, समीर कुमार वर्मा, ज्योति कुमार सिंह, सोनम ठाकुर, एकता कुमारी एवं अन्य ने अपने विचार प्रकट किये.

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Prabhat Khabar News Desk
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