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मतगणना को लेकर डीएम ने 14 व 15 को लगायी निषेधाज्ञा

Updated at : 11 Nov 2025 6:32 PM (IST)
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मतगणना को लेकर डीएम ने 14 व 15 को लगायी निषेधाज्ञा

मतगणना को लेकर डीएम ने 14 व 15 को लगायी निषेधाज्ञा

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किसी भी प्रकार की सभा, विजय जुलूस, धरना, प्रदर्शन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित सहरसा . विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर विधानसभा सदस्य के चुनाव के बाद मतगणना 14 नवंबर को निर्धारित है. इसको लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी दीपेश कुमार ने शांति व्यवस्था के लिए 14 से 15 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू की है. इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियोंं के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी. इस अवधि में किसी भी प्रकार की सभा, विजय जुलूस, धरना या प्रदर्शन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित रहेगा. यह आदेश बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा. कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी-भाला, गंडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेंगे. यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था एवं मतगणना कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी, मतगणना कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा. यह निषेधाज्ञा उन सिख समुदाय पर लागू नहीं होगा, जो धार्मिक कारणों से कृपाण लेकर चलते हैं व वैसे नेपाली जो खुखड़ी लेकर चलते हैं. इस दौरान जुलूस प्रतिबंधित रहेगा एवं कोई भी ऐसा भाषण, प्रदर्शन नहीं करेंगे व ऐसा कार्य संचालित नहीं करेंगे जिससे सामाजिक, राजनीतिक एवं जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचे. जिससे विधि-व्यवस्था व शांति व्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो. सभी मतगणना परिसर के दो सौ मीटर के दायरे में बिना अनुमति प्रवेश वर्जित रहेगा एवं गैर सरकारी वाहन परिचालन की अनुमति नहीं होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Dipankar Shriwastaw

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Dipankar Shriwastaw is a contributor at Prabhat Khabar.

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