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जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के बीच हुई संयुक्त बैठक

Updated at : 19 May 2025 6:16 PM (IST)
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जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के बीच हुई संयुक्त बैठक

जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के बीच हुई संयुक्त बैठक

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अवैध व्यापार में संलिप्त पाये जाने पर ड्रग्स कानून के तहत होगी कठोर कार्रवाई सहरसा. कोसी प्रमंडल के औषधि नियंत्रण अधिकारियों व जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के बीच संयुक्त बैठक सोमवार को धर्मशाला रोड स्थित भीमसेरिया धर्मशाला में संपन्न हुआ. बैठक की अध्यक्षता उप औषधि नियंत्रक, कोसी प्रमंडल राकेश नंदन सिंह ने की. बैठक में कोसी प्रमंडल के सभी सहायक औषधि नियंत्रक व औषधि निरीक्षक सक्रिय रूप से शामिल हुए. औषधि निरीक्षक सहरसा सत्येंद्र कुमार व औषधि निरीक्षक सुपौल सुरेंद्र राम ने भी मौजूद व्यापारियों को संबोधित किया व उनकी शंकाओं का समाधान किया. बैठक का माहौल अत्यंत संवादात्मक रहा. दवा विक्रेताओं ने सक्रिय रूप से प्रश्न पूछे एवं उनका संतोषजनक उत्तर अधिकारियों द्वारा दिया गया. बैठक में नकली दवाओं पर रोकथाम पर चर्चा की गयी. बिना क्रय बिल के दवा कारोबार पर सख्त प्रतिबंध की आवश्यकता पर बल दिया गया. नकली दवाओं का प्रवेश प्रायः बिना बिल के लेन-देन के माध्यम से होता है. ऐसे मामलों में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिसमें लाइसेंस रद्दीकरण व कानूनी कार्रवाई तक शामिल है. संशोधित नियमों के तहत तीन सौ ब्रांड्स पर क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया गया है. यह कोड प्राथमिक पैक पर होना चाहिए. निरीक्षण के दौरान बिना क्यूआर कोड पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसका उद्देश्य दवाओं की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना है. वहीं कोडीन युक्त कफ सिरप व अन्य हैबिट फार्मिंग दवाओं के नशे के लिए दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की गयी. ऐसे अवैध व्यापार में संलिप्त पाये जाने पर ड्रग्स कानून एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी. यह पाया गया कि कुछ व्यापारी थोक लाइसेंस लेकर खुदरा कारोबार कर रहे हैं जो नियमों का उल्लंघन है. स्पष्ट किया गया कि जो खुदरा करना चाहते हैं उन्हें खुदरा लाइसेंस लेना अनिवार्य है. उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस रद्द किया जाएगा एवं अभियोजन चलाया जाएगा. बिना लाइसेंस वाले गोदामों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. कोई भी दवा अनधिकृत स्थल पर संग्रहीत नहीं होनी चाहिए. पकड़े जाने पर सभी दवाएं जब्त की जाएंगी एवं फर्म का लाइसेंस रद्द किया जाएगा व अभियोजन दायर किया जाएगा. चिकित्सकों को दवा आपूर्ति केवल उनके लिखित आदेश एवं पंजीकरण संख्या के साथ ही की जाय. केवल पंजीकरण संख्या बताकर दवा लेने की अनुमति नहीं होगी. बैठक के अंत में उप औषधि नियंत्रक ने यह स्पष्ट किया कि औषधि कानूनों का पालन ना केवल कानूनी बाध्यता है. बल्कि यह जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है. किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बैठक में सहरसा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्यगण सक्रिय रूप से मौजूद रहे. मौके पर ओम खेमका, कैलाश पचरिया, सुधीर कुमार सिंह, अध्यक्ष राघव प्रसाद सिंह, सचिव हरिनंदन यादव, खगेंद्र मुन्ना, संजय झा, अजीत डोकानियां, चतुर्भुज केसरी सहित अन्य मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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