दर्जनों वाहनों से वसूला गया ऑन द स्पॉट जुर्माना

Published at :11 Jan 2017 2:45 AM (IST)
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दर्जनों वाहनों से वसूला गया ऑन द स्पॉट जुर्माना

परिवहन विभाग व यातायात पुलिस ने चलाया संयुक्त अभियान सहरसा : यातायात नियमों के पालन करवाने के लिये मंगलवार को जिला परिवहन पदाधिकारी राजीव कुमार व यातायात प्रभारी नागेंद्र राम के नेतृत्व में संयुक्त रूप से सदर थाना गेट पर सघन जांच अभियान चलाया गया. दर्जनों बाइक सवार को यातायात नियम के उल्लंघन के आरोप […]

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परिवहन विभाग व यातायात पुलिस ने चलाया संयुक्त अभियान

सहरसा : यातायात नियमों के पालन करवाने के लिये मंगलवार को जिला परिवहन पदाधिकारी राजीव कुमार व यातायात प्रभारी नागेंद्र राम के नेतृत्व में संयुक्त रूप से सदर थाना गेट पर सघन जांच अभियान चलाया गया. दर्जनों बाइक सवार को यातायात नियम के उल्लंघन के आरोप में पकड़ कर ऑन स्पॉट जुर्माना वसूला गया. जांच को लेकर वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा.
वाहन चालक दूसरे रास्ते का उपयोग करते नजर आये. यातायात प्रभारी नागेंद्र राम ने बताया कि संयुक्त अभियान में लगभग दस हजार जुर्माना वसूला गया है. उन्होंने बताया कि लगातार अभियान जारी रहेगा. वाहन चेकिंग के दौरान व यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले चालकों का वाहन जब्त कर जुर्माना की राशि वसूली जायेगी. उन्होंने कहा कि वाहन चेकिंग अभियान पूरे शहर में चलाया जायेगा. वाहन चालक अपने साथ वाहन से संबंधित सभी कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट हमेशा रखें. पकड़े जाने पर वाहन को जब्त कर जुर्माना वसूला जायेगा.
सुसंगत धाराओं के तहत होगी कार्रवाई: यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों पर मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत उचित धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी. यातायात प्रभारी ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान बिना कागजात के गाड़ी चलाने वालों पर धारा 177, बिना ड्राइविंग लाइसेंस पर धारा 180, बिना हेलमेट पर धारा 177, ट्रिपल लोडिंग पर धारा 177, गाड़ी की छत पर यात्री बिठाने पर धारा 177 व दो प्रेसर हॉर्न पर धारा 190 दो, वाहन में काला शीशा पर धारा 179, आज्ञा के उल्लंघन पर धारा 179, निर्धारित क्षमता से अधिक माल ढ़ुलाई पर धारा, तेज रफ्तार पर धारा 184, गाड़ी चलाते समय मोबाइल उपयोग पर धारा 177 व नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने पर धारा 177, नो इंट्री में वाहन चलाने पर धारा 179 के अलावे धारा 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी.
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