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इनकम टैक्स सेविंग का सीजन शुरू होने लगी प्लानिंग

सहरसा : इनकम टैक्स सेविंग का सीजन शुरू हो गया है. इस वित्तीय वर्ष को खत्म होने में अब तीन महीने से भी कम समय रह गया है. यही समय है जब टैक्स की प्लानिंग की जाती है. इस समय निवेश कर कितना टैक्स छूट प्राप्त किया जा सकता है. यह महत्वपूर्ण है. इसकी जानकारी […]

सहरसा : इनकम टैक्स सेविंग का सीजन शुरू हो गया है. इस वित्तीय वर्ष को खत्म होने में अब तीन महीने से भी कम समय रह गया है. यही समय है जब टैक्स की प्लानिंग की जाती है. इस समय निवेश कर कितना टैक्स छूट प्राप्त किया जा सकता है. यह महत्वपूर्ण है. इसकी जानकारी होने व समय से निवेश करने से अच्छा रिटर्न मिलता है. इनकम टैक्स से जुड़े वकील बताते हैं कि इस समय सही से प्लानिंग की जाये, तो इनकम टैक्स में अच्छी छूट प्राप्त की जा सकती है.

50 हजार की अतिरिक्त छूट : सेक्शन 80 सीसीडी के तहत एनपीएस में निवेश कर 1.5 लाख रुपये के अलावा 50 रुपये की अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं.
दो लाख की छूट : सेक्शन 24बी के तहत होम लोन के ब्याज पर दो लाख तक की छूट ले सकते हैं. पॉलिसी लेने पर 30 हजार रुपये की छूट है.
ऐसे करें टैक्स सेविंग
इनकम टैक्स सेक्शन टैक्स छूट
सेक्शन 80 सी 1,50,000
एनपीसी 80 सीसीडी 50,000
होम लोन ब्याज पर 2,00,000
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम
80डीडीबी 25,000
… इनकम टैक्स के सेक्शन 80 सी तके तहत होम लोन, म्युचुअल फंड, ट्यूशन फीस, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपोजिट, सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ, इपीएफ, बीमा आदि में निवेश पर 1.50 लाख की छूट है. इस समय इनकम टैक्स की छूट में प्लानिंग की जाये, तो टैक्स में बचत की जा सकती है.
सुनील कुमार झा, अधिवक्ता, इनकम टैक्स

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