मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल हुए जिला बदर

Published at :17 Oct 2015 6:52 PM (IST)
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मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल हुए जिला बदर

मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल हुए जिला बदरचुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगा आदेशअवधेश को बेगूसराय के लिए किया गया जिला बदरफोटो:- 17 पूर्णिया 08परिचय:- अवधेश मंडलप्रतिनिधि, पूर्णियासूबे की काबीना मंत्री सह रूपौली विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी बीमा भारती के पति अवधेश मंडल को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा […]

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मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल हुए जिला बदरचुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगा आदेशअवधेश को बेगूसराय के लिए किया गया जिला बदरफोटो:- 17 पूर्णिया 08परिचय:- अवधेश मंडलप्रतिनिधि, पूर्णियासूबे की काबीना मंत्री सह रूपौली विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी बीमा भारती के पति अवधेश मंडल को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 03 और उपधारा 03 के तहत जिला बदर कर दिया गया है. उन्हें बेगूसराय के लिए जिला बदर किया गया है. जिला दंडाधिकारी बाला मुरूगन डी के आदेश पर यह आदेश चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक 08 नवंबर तक लागू रहेगा. जानकारी अनुसार श्री मंडल को बेगूसराय के बरौनी थाना में प्रतिदिन दिन के 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच उपस्थिति दर्ज करानी होगी. गौरतलब है कि श्री मंडल भवानीपुर प्रखंड के प्रमुख भी हैं. इसके अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा 07 अन्य अपराधी पप्पू मंडल, पिता शिवशंकर मंडल, सा सिमड़ा, थाना टीकापट्टी, गुड्डू यादव, पिता गंगा यादव, सा सिंघिया थाना केनगर, प्रीतम मंडल, पिता गाजो मंडल, सा सिमड़ा, थाना टिकापट्टी, मो चुन्ना अंसारी, पिता मुस्ताक अंसारी, सा धमदाहा मध्य, थाना धमदाहा, लुचो मंडल, पिता लुखो मंडल, सा कवैया, थाना धमदाहा, राजेश कुमार मेहता, पिता महेंद्र प्रसाद मेहता, सा गढ़िया दियारा, थाना केनगर, विनोद मेहता, पिता हरिलाल मेहता, सा मोकमा, थाना धमदाहा के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा- 3 के तहत निरूद्वादेष पारित किया गया है. इनको जिला के विभिन्न संबद्ध थानों में प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया है.

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