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मतदान के लिए किया जा सकता है 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग

Updated at : 31 Oct 2025 6:15 PM (IST)
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मतदान के लिए किया जा सकता है 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग

मतदान के लिए किया जा सकता है 12 वैकल्पिक फोटो पहचान

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सहरसा . बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा निरंतर तैयारी की जा रही है. जिले के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में छह नवंबर को मतदान किया जाना है. मतदाता सूची में नाम दर्ज है तो मतदान के लिए अपनी पहचान कायम करने के लिए ईपिक आवश्यक है. ईपिक उपलब्ध नहीं है तो इसकी जगह 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग किया जा सकता है. हालांकि जिन मतदाता के पास ईपिक है तो वैकल्पिक दस्तावेजों की कोई जरूरत नहीं होगी. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज फोटो के साथ, केंद्रीय, राज्य सरकार, पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड शामिल हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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