तीन हत्यारोपितों को उम्रकैद की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :14 Jun 2017 5:10 AM (IST)
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सहरसा : 20 वर्ष पूर्व सौरबाजार थाना क्षेत्र के पतरघट ओपी अंतर्गत विशनपुर गांव से एक युवक को घर से बुलाकर गोली मार कर उसकी हत्या कर देने के एक मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने एक शिक्षक सहित तीन आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी. न्यायाधीश […]
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सहरसा : 20 वर्ष पूर्व सौरबाजार थाना क्षेत्र के पतरघट ओपी अंतर्गत विशनपुर गांव से एक युवक को घर से बुलाकर गोली मार कर उसकी हत्या कर देने के एक मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने एक शिक्षक सहित तीन आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी. न्यायाधीश ने आरोपितों को उपरोक्त सजा के अलावा शर्त अधिनियम के तहत किये गये अपराध के लिए पांच
तीन हत्यारोपितों को…
वर्ष कारावास व दोनों अपराधों के लिए 15-15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला भी सुनाया. जुर्माना नहीं देने पर आरोपितों को अधिकतम दो माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. उपरोक्त सजा विशनपुर गांव के उमेश यादव, जटाशंकर यादव व गुरुचरण यादव को सुनायी गयी है. आरोपित उमेश यादव वर्तमान में शिक्षक है. न्यायाधीश ने मामले के चौथे आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया.
20 साल बाद आया फैसला
विशनपुर गांव में युवक को घर से बुला कर की थी हत्या
लगाया गया 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी
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