बिना आदेश के लाउडस्पीकर बजानेवालों पर होगी कार्रवाई
Author Prabhat khabar digital desk
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सासाराम : ध्वनि प्रदूषण बच्चों से ले कर बूढ़ों तक के लिए हानिकारक है.कानून में भी यह प्रावधान है कि रिहायशी इलाकों में रात दस बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाना गैरकानूनी है. शादी विवाह से ले कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रात में लाउडस्पीकर बजाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी से आदेश लेने का प्रावधान है.लेकिन अधिकांश […]
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सासाराम : ध्वनि प्रदूषण बच्चों से ले कर बूढ़ों तक के लिए हानिकारक है.कानून में भी यह प्रावधान है कि रिहायशी इलाकों में रात दस बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाना गैरकानूनी है. शादी विवाह से ले कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रात में लाउडस्पीकर बजाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी से आदेश लेने का प्रावधान है.लेकिन अधिकांश लोग कानून की धज्जियां उड़ाते हैं.
लोगो ने जताया विरोध: कंपनी सराय निवासी पिंटू सिंह,रवि सिंह, राकेश कुमार सिंह,कुमार आदि कई लोगों ने देर रात लाउडस्पीकर बजाने का विरोध किया है.
अनुमंडल कार्यालय के सामने उड़ रहीं कानून की धज्जियां: अनुमंडल कार्यालय के सामने अद्वैत आश्रम में रविवार की रात्रि से चार लाउडस्पीकर की कान भेदने वाली आवाज से आस पास के घर वालों ने आपत्ति जतायी है.कंपनी सराय स्थित अद्वैत आश्रम में रात को ही लाउडस्पीकर बजाना समझ से परे है.जबकि दिन के उजाले में लाउडस्पीकर की आवाज थम जाती है.
कहते हैं अधिकारी
अनुमंडल पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार कहते हैं कि रात को लाउडस्पीकर बजाने का आदेश लेना अनिवार्य है, लेकिन अगर कानून की अनदेखी की जा रही है तो इस की जांच की जायेगी ओर कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जायेगा. इस बात की जानकारी मॉडल थाना को दिया गया है और इस पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.
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