बिहार में शिक्षकों की कमी दूर करने को बहाल होंगे हाइस्कूल और इंटर कॉलेजों में रिटायर्ड शिक्षक, जानिये कितना होगा वेतन

Updated at : 10 Feb 2021 9:10 AM (IST)
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बिहार में शिक्षकों की कमी दूर करने को बहाल होंगे हाइस्कूल और इंटर कॉलेजों में रिटायर्ड शिक्षक, जानिये कितना होगा वेतन

नये शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 5628 हाइस्कूल और इंटर काॅलेजों में केंद्र और राज्य सरकार के रिटायर्ड शिक्षकों को संविदा पर रखा जायेगा.

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पटना. नये शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 5628 हाइस्कूल और इंटर काॅलेजों में केंद्र और राज्य सरकार के रिटायर्ड शिक्षकों को संविदा पर रखा जायेगा.

इन स्कूलों में वे मध्य स्कूल भी शामिल हैं, जहां इस साल नौवीं की पढ़ाई शुरू होनी है. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है. इसके लिए औपचारिक तौर पर संकल्प प्रभावी किया गया है.

संकल्प में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन बनायी गयी है. ऐसे शिक्षकों को प्रत्येक कार्यदिवस के लिए 900 रुपये दिये जायेंगे. हालांकि, एक माह में अधिकतम 22,500 रुपये मिलेंगे. ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी ही शुरू की जायेगी.

शिक्षा विभाग ने इस नियम को प्रभावी करने के लिए पहले के दो संकल्पों को विलोपित कर दिया गया है. उल्लेखनीय है कि इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए 32,916 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद सृजित किये गये हैं, लेकिन तकनीकी अड़चनों की वजह से नियोजन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है.

नये संकल्प के मुताबिक संविदा पर नियुक्त होने वाले ऐसे शिक्षकों को किसी तरह के सरकारी भत्ते नहीं दिये जायेंगे. अगर इनका कार्य असंतोषजनक पाया गया तो एक माह की पूर्व सूचना देकर एक माह का मानदेय देकर संविदा समाप्त कर दी जायेगी. इन शिक्षकों को सेवा शुरू करने से पहले एक शपथपत्र देना होगा कि वह भविष्य में किसी तरह का दावा नहीं करेगा.

आवश्यक अहर्ता व शर्तें

  • -अवकाशप्राप्त शिक्षक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए

  • – ऐसे आवेदक राज्य या केंद्र में पेशनधारक होने चाहिए.

  • – स्नातक एवं बीएड होना चाहिए

  • – इस योग्यताधारी वाले प्राथमिक या मध्य स्कूलों के रिटायर्ड शिक्षक भी मान्य होंगे.

  • – अधिकतम उम्र 65 साल

  • – यह चयन प्रथमत: दो साल या उक्त पद पर शिक्षक नियोजन होने तक के लिए होगा. यह अधिकतम उम्र 67 साल तक मान्य होगी.

  • – चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा.

चयन की प्रक्रिया

विज्ञापन प्रकाशित कर इसकी औपचारिक सूचना सार्वजनिक की जायेगी. आवेदन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में जमा करने होंगे.पदस्थापन के लिए रिटायर्ड शिक्षक अपनी प्राथमिकता का जिला भी बतायेंगे. आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए जिला स्तर पर पैनल बनाया जायेगा. पैनल का निर्माण विषयवार किया जायेगा.

ऐसे रिटायर्ड शिक्षक आवेदन नहीं कर पायेंगे

  • – जिन पर निगरानी का मामला दर्ज हो

  • – विभागीय कार्यवाही चल रही हो

  • – कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो

  • – जिन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज हो

Posted by Ashish Jha

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