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किशनगंज शहर के पांच स्थानों व प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर लगाये जायेंगे सायरन

प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने सिविल डिफेंस एक्ट, 1968 के तहत आपदा प्रबंधन कार्यों को सुदृढ़ बनाने हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं.

बैठक में आयुक्त ने आपदा प्रबंधन कार्यों को सुदृढ़ बनाने को दिये कई आवश्यक निर्देश

पूर्णिया. प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने सिविल डिफेंस एक्ट, 1968 के तहत आपदा प्रबंधन कार्यों को सुदृढ़ बनाने हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं. उन्होंने सीमावर्ती सीमा पर गहन निगरानी रखने और चेक पोस्टों पर आने जाने वाले वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी है. आयुक्त सोमवार को समाहरणालय के महानंदा सभागार किशनगंज में सुरक्षा व्यवस्था व बाढ़/आपदा की पूर्व तैयारी तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों और विकासात्मक योजनाओं की अद्यतन उपलब्धियों की समीक्षा कर रहे थे. आयुक्त ने कहा कि शहर के 5 स्थानों व प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर सायरन लगाये जाएंगे. सायरन व अन्य उपकरणों की खरीद विभाग द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों से की जायेगी. उन्होंने अस्पतालों में आपदा चेतावनी के लिए सायरन व आपात सामग्रियों की व्यवस्था समय पर करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया. सिविल डिफेंस की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिले में 291 प्रशिक्षित आपदा मित्र वर्तमान में सक्रिय हैं. एनसीसी और स्काउट आदि संगठनों के माध्यम से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया. बीडीओ, सीओ, थाना अध्यक्ष, वार्ड सदस्य आदि को सिविल डिफेंस टीम में शामिल करने का निर्देश दिया गया. चयनित वॉलंटियर्स का सत्यापन पूरी पारदर्शिता के साथ करने का निर्देश दिया गया. सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के लिए अलग-अलग संगठनों के साथ बैठक कर प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया गया. बैठक में किशनगंज के एसपी सागर कुमार, डीडीसी स्पर्श गुप्ता, आयुक्त के सचिव, उपनिदेशक जनसंपर्क क्षेत्र पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी आदित्य कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

आपदा से पूर्व सभी तैयारियां पूरा करने का निर्देश

आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित दिया कि आपदा से पूर्व सभी तैयारियां समय पर पूर्ण कर लें. आपदा की स्थिति में राहत व बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए विभागीय समन्वय व संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये. बैठक में सर्वप्रथम बांध क्षेत्र में नाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने व उसका रेट निर्धारण करने के संबंध में निर्देश जारी किए गये. आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि नाव संचालन की व्यवस्था सुचारु व पारदर्शी ढंग से की जाये जिससे आमजन को सुविधा हो और किसी प्रकार की असुविधा या अधिक शुल्क न लगे. इसके अतिरिक्त, बांध क्षेत्र की सुरक्षा व निगरानी को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया.

आयुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक बुनियादी ढांचा जैसे बाढ़ आश्रय स्थल, पशु चारा, पेयजल अस्थाई शौचालय मानव रक्षित दवा की उपलब्धता,संचार सुविधा, प्रकाश व्यवस्था आदि की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया.

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