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स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पूर्णिया जिला प्रशासन तैयार

जिले में 20 लाख 93 हजार 212 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग

जिले में 20 लाख 93 हजार 212 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग

जिले के सभी 2553 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी एवं वेबकॉस्टिंग की व्यवस्था

पूर्णिया. विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंगलवार को सुबह सात बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. पूर्णिया जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में 20 लाख 93 हजार 212 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है. मंगलवार को होनेवाले मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं. इस बार मतदान के दौरान जिले के सभी बूथों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए जायेंगे. जिले के सभी 2553 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी एवं वेबकॉस्टिंग की व्यवस्था की गयी है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि रविवार की शाम 06.00 बजे के बाद से आम सभा एवं प्रचार-प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही शाम के बाद से बिना उचित कारण के ऐसे व्यक्ति जो उस विधान सभा के वोटर नहीं हैं, का उस विधान सभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग के संगत निदेशों के अध्यधीन उपस्थित रहना प्रतिबंधित होगा.मतदान के दिन सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अपने अंगरक्षकों के साथ मतदान केन्द्रों की 100 (एक सौ) मीटर की परिधि में आने पर रोक रहेगी. यह रोक सरकारी कर्मियों एवं निर्वाचन कर्तव्य में लगे पुलिस एवं प्रशासन के कर्मियों पर लागू नहीं रहेगी.निर्वाचन के दिन चलने वाले वाहनों की अनुमति राजनीतिक दलों को सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर लेनी होगी. प्रत्येक मतदान केन्द्र पर निर्वाचन कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु वॉलिटेरियर-1 एवं वॉलिटेरियर-2 की प्रतिनियुक्ति की गई है. वॉलिटेरियर-1 मतदान के दिन पर्दानशीन मतदाताओं की पहचान करेंगे साथ ही मतदाताओं के कतार का प्रबंधन करेंगे.जबकि वॉलिटेरियर-2 चिन्हित दिव्यांग / वरिष्ट नागरिक मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक पहुंचाने में सहायता करेंगे.

मतदान के दिन किसी अभ्यर्थियों को 03 वाहन अनुमान्य है

(क) स्वयं के उपयोग के लिए 01 वाहन(ख) निर्वाचन अभिकर्ता के लिए 01 वाहन(ग) कार्यकर्त्ता या दल के कार्यकर्त्ता के उपयोग के लिए 01 वाहन

आदर्श आचार संहिता का पालन जरूरी

-मतदान के दिन निजी वाहन (मतदान कर्त्तव्य पर लगे वाहन को छोड़कर) मतदान केन्द्रों के परिधि के 200 मीटर के अंदर नहीं आ सकेंगे.

-मतदान को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सेलफोन, कोड़लेस फोन इत्यादि लेकर मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में नहीं जा सकेगा. -मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर, मेगाफोन इत्यादि का प्रयोग नहीं हो सकेगा.

-मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में कोई भी अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता वोटर पर्ची का वितरण नहीं कर सकेगा.

……….

बॉक्स में

पहले मतदान फिर करें जलपान : डीएम

पूर्णिया जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने पूर्णिया जिले के सभी मतदाताओं से सुबह उठकर जलपान से पहले मतदान की अपील की है. उन्होंने कहा है यह लोकतंत्र का महापर्व है और नागरिकों को मत देने का अधिकार मिला हुआ है. उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है. डीएम ने कहा है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाना हम सबकी जिम्मवारी है और इसका निर्वहन भी हमें करना चाहिए. इसके लिए जरुरी है कि सभी मतदाता अनिवार्य रुप से अपने मतदान केन्द्र पर पहुंचें और मतदान कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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