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राजनीतिक दलों को पढ़ाया गया आदर्श आचार संहिता का पाठ

Updated at : 06 Oct 2025 7:07 PM (IST)
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राजनीतिक दलों को पढ़ाया गया आदर्श आचार संहिता का पाठ

विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही जिला प्रशासन चुनाव की तैयारी में पूरी तरह जुट गया है. यहां दूसरे चरण में चुनाव 11 नवंबर को मतदान होगा.

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डीएम ने सभी राजनीतिक दलों से आचार संहिता का पालन करने का किया अनुरोध

पूर्णिया. विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही जिला प्रशासन चुनाव की तैयारी में पूरी तरह जुट गया है. यहां दूसरे चरण में चुनाव 11 नवंबर को मतदान होगा. इसी के साथ सोमवार की शाम पांच बजे से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने के साथ ही जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने शाम को राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई और उन्हें आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने का अुनरोध किया. साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर सरकारी संपत्ति/कार्यालय एवं परिसर से सभी पार्टी के पोस्टर और झंडे हटा लेने का निर्देश दिया. नहीं हटाये जाने पर संबंधित दल के जिलाध्यक्ष/सचिव पर कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने कहा कि आचार संहिता हर हाल में पालन किया जाएगा. निजी भवन या परिसर से 72 घंटे के अंदर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आदि हटाना आवश्यक है. चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, अस्पताल आदि स्थलों का उपयोग वर्जित है. जाति, धर्म, भाषा, समुदाय के रूप में तनाव पैदा करना अपराध है. मत प्राप्ति हेतु किसी को डराना, धमकाना या रिश्वत देना कानूनी अपराध है. लाउडस्पीकर सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक ही बजा सकते हैं. इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति आवश्यक होगा. जुलूस निकालते समय गाड़ियों के क्रम को 10-10 के अंतराल पर गुजारना होगा, अधिक लंबा क्रम नहीं होनी चाहिए. बैठक में भाजपा से राजीव रंजन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बिजेंद्र यादव, राजद जिला अध्यक्ष मिथिलेश दास, भाकपा माले के इस्लामउद्दीन समेत अन्य दल के प्रतिनिधि मौजूद थे.

जरूरी हिदायतें

नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी के चैंबर के 100 मीटर के परिधि में केवल तीन वाहन ही अंदर आ सकता है

निर्वाची पदाधिकारी के चैंबर में नामांकन हेतु अधिकतम पांच व्यक्ति ही जा सकते हैंमत प्राप्ति हेतु किसी को डराना, धमकाना या रिश्वत देना कानूनी अपराध हैस्क्रूटनी के समय निर्वाची पदाधिकारी के चेंबर में अधिकतम चार व्यक्ति ही जा सकता हैं

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रचार करना, राजनीतिक बैठक करना निषेध हैंकिसी के मकान, दीवार पर बिना उनके अनुमति के लेखन करना और पोस्टर लगाना निषेध है दूसरे दल के जुलूस को बाधा पहुंचाना, दूसरे दल या प्रत्याशी के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग हटाना अपराध है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ARUN KUMAR

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ARUN KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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