जीएसटी लागू होने से पूर्व पूर्णिया के 22 सौ कारोबारियों पर सेल्स टैक्स का 44 करोड़ बकाया

Published at :24 Jan 2020 7:42 AM (IST)
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जीएसटी लागू होने से पूर्व पूर्णिया के 22 सौ कारोबारियों पर सेल्स टैक्स का 44 करोड़ बकाया

पूर्णिया : जीएसटी लागू होने से पूर्व पूर्णिया के करीब बाइस सौ कारोबारियों पर वाणिज्य कर मद का करीब 44 करोड़ रुपये बकाया है. इस राशि की वसूली के लिए विभाग ने कवायद तेज कर दी है. वाणिज्य कर के संयुक्त आयुक्त नंद किशोर राज ने बताया कि अब कारोबारी जीसीटी लागू होने से पूर्व […]

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पूर्णिया : जीएसटी लागू होने से पूर्व पूर्णिया के करीब बाइस सौ कारोबारियों पर वाणिज्य कर मद का करीब 44 करोड़ रुपये बकाया है. इस राशि की वसूली के लिए विभाग ने कवायद तेज कर दी है. वाणिज्य कर के संयुक्त आयुक्त नंद किशोर राज ने बताया कि अब कारोबारी जीसीटी लागू होने से पूर्व सभी प्रकार के बकाये कर से छुटकारा पा सकते हैं.

इसके समाधान के लिए वाणिज्य कर विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की है. योजना की खास बात यह है कि इस योजना में सभी प्रकार के ब्याज, पेनेल्टी और जुर्माना के बकाये पर 90 फीसदी माफी है जबकि निर्धारित कर के बकाये पर 65 प्रतिशत की माफी है. उन्होंने बताया कि अगर किसी कारोबारी का एक लाख बकाया है तो वे इस योजना के तहत एकमुश्त दस हजार रुपये जमा कर सकते हैं.
इसमें 90 हजार की बचत है. इसी तरह निर्धारित कर में अगर कोई कारोबारी बकाये एक लाख में 35 हजार रुपये जमा करता है तो उसे 65 हजार रुपये की बचत है. उन्होंने बताया कि इस योजना में वैसे बकायेदार भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने कोई अपील अथवा रिभीजन दायर नहीं किया है.
यदि बकाये के मद में पूर्व से कोई राशि जमा है तो समाधान की राशि उस सीमा तक कम हो जायेगी. यह योजना 15 जनवरी से मात्र तीन माह के लिए लागू है. उन्होंने बताया कि सभी बकायेदारों की सूची बना ली गयी है. जिले में छोटे-बड़े 2200 एेसे बकायेदार हैं जिनके पास करीब 44 करोड़ बकाया है.
इनमें सार्टिफिकेट पर 10 करोड़ शराबबंदी से पूर्व शराब कारोबारियों पर 8 करोड़ शामिल है. इस योजना के तहत ये सभी कारोबारी आ सकते हैं. संयुक्त कर आयुक्त ने बताया कि इसके लिए सभी कारोबारियों से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया जा रहा है. इसके लिए शुक्रवार को एक बैठक भी बुलायी गयी है.
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