पूर्णिया : लोक सभा आम निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ पूर्णिया लोक सभा का निर्वाचन द्वितीय चरण में 18 अप्रैल को होनी है. इसके लिए अभ्यर्थी नाम निर्देशन कार्य मंगलवार से समाहरणालय में जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रदीप कुमार झा के समक्ष अपना नामांकन दाखिल करेंगे.
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लोकसभा आम निर्वाचन का नाम निर्देशन आज से शुरू, प्रशासनिक तैयारी पूरी
पूर्णिया : लोक सभा आम निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ पूर्णिया लोक सभा का निर्वाचन द्वितीय चरण में 18 अप्रैल को होनी है. इसके लिए अभ्यर्थी नाम निर्देशन कार्य मंगलवार से समाहरणालय में जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रदीप कुमार झा के समक्ष अपना नामांकन दाखिल करेंगे. नामांकन कार्य पूर्वाह्न 11 बजे दिन […]
नामांकन कार्य पूर्वाह्न 11 बजे दिन से 03 बजे अपराह्न तक चलेगी. जिला निर्वाची पदाधिकारी ने अगल कोषांग गठित कर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की है तथा अपर समाहर्ता मो.तारिक इकवाल को सहायक निर्वाची पदाधिकारी नामित किया गया है जो नाम निर्देशन कार्य को देखेंगे. जिला प्रशासन द्वारा नाम निर्देशन कार्य की पूरी तैयारी कर ली है.
स्वच्छ, निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में नाम निर्देशन की प्रक्रिया करने तथा विधि व्यवस्था कायम रखे जाने के लिए सदर एसडीओ विनोद कुमार ने समाहरणालय परिसर व समाहरणालय के आसपास के क्षेत्र में भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है. इसके साथ ही समाहरणालय परिसर सहित आसपास से अतिक्रमण हटाने का निर्देश भी दिया है.
समाहरणालय प्रवेश के दोनों मुख्य द्वार से पहले बैरेकेटिंग किया गया है. वाहनों की प्रवेश पर सुबह 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक बंद रहेंगे. समाहरणालय परिसर के 200 मीटर के अन्दर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ शामिल रहने पर प्रतिबंध किया गया है.
अभ्यर्थी 100 मीटर की परिधि के अंदर अधिकतम तीन वाहन ले जाने की अनुमति होगी. समाहरणालय परिसर या इसके आसपास आग्नेयास्त्र,भाला-गड़ासा, तलवार,पटाखा,तीर-धनुष, लाठी व अन्य घातक हथियार लेकर रहना वर्जित किया गया है.
नामांकन कक्ष में मोबाइल, पेजर आदि इलेक्ट्रोनिक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी. नामांकन के समय अभ्यर्थी समेत पांच व्यक्ति को ही प्रवेश करने की अनुमति दी गयी है. समाहरणालय परिसर में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी गयी है. यह आदेश 19 से 26 मार्च यानि नाम निर्देशन की समाप्ति तक लागू रहेंगे.
नामांकन दाखिल से पहले इन बातों को जान लें: नामांकन के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रपत्र 2 क को पूर्ण रूप से भरा जाना जरूरी है. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अभ्यर्थी को एक प्रस्तावक और निर्दलीय व निबंधित दल के अभ्यर्थी को दस प्रस्तावक की आवश्यकता होगी.
प्रपत्र 26 में अपने से संबंधित आपराधिक रिकार्ड अगर हो तो विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराते हुए इस आशय का शपथ पत्र भी देने होंगे. अभ्यर्थी को हाल का खींचा गया पांच पासपोर्ट साईज व दो स्टांप साईज वैलेट पर लगाने के लिए फोटो की आवश्यकता होगी.
अभ्यर्थी का ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप्प नंबर देना आवश्यक है. नामांकन करते समय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल व पंजीकृत दल के अभ्यर्थी को फार्म ए व बी भरना होगा. अगर अभ्यर्थी एसटी व एसी वर्ग से आते हैं तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र नामांकन के समय ही देना होगा.
नामांकन शुल्क: नामांकन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 25 हजार व आरक्षित कोटी के लिए 12 हजार 500 रूपये निर्धारित किया गया है. लोक सभा क्षेत्र से बाहर के अभ्यर्थी के लिए अभिप्रमाणित मतदाता सूची की आवश्यकता होगी. वहीं लोक सभा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थी के लिए अभिप्रमाणित मतदाता सूची की आवश्यकता नहीं होगी.
नामांकन में तीन वाहन का कर सकते हैं उपयोग: सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या निबंधित दल व निर्दलीय अभ्यर्थी नामांकन के दिन तीन वाहन से अधिक उपयोग नहीं कर सकेंगे. नामांकन के दिन निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष के 100 मीटर की परिधि में तीन वाहन से अधिक प्रवेश नहीं करेंगे. प्रचार अवधि में वाहन के चालक समेत पांच से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकते हैं.
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