पटना के होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास, बैठक छोड़ बाहर गये सांसद, जानिये कितना बढ़ेगा आम लोगों पर बोझ

पटना नगर निगम बोर्ड की बैठक में गुरुवार को पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव की आपत्ति के बावजूद होल्डिंग टैक्स में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास हो गया.
पटना. पटना नगर निगम बोर्ड की बैठक में गुरुवार को पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव की आपत्ति के बावजूद होल्डिंग टैक्स में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास हो गया.
सांसद ने बैठक की अध्यक्षता कर रही मेयर सीता साहू और नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा से पहले सरकार से इस पर पुनर्विचार करने के बाद प्रस्ताव बढ़ाने का आग्रह किया. इसके बाद भी मेयर समर्थित पार्षदों की दलील के बाद प्रस्ताव पास कर दिया गया.
इससे पहले नगर आयुक्त ने सांसद को आश्वस्त किया कि वह पहले नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव से इस संबंध में बात करेंगे. अब यह प्रस्ताव राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जायेगा. सरकार इस पर निर्णय करेगी.
अगर सरकार इसे मंजूर करती है तो पटना नगर निगम के करीब दो लाख आवासीय व 50 हजार से अधिक व्यावसायिक होल्डर्स को 15 फीसदी अधिक होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा.
निगम क्षेत्र में प्रधान, मुख्य व अन्य सड़क पर निर्मित पक्का आवास, चदरा वाला पक्का व अन्य भवन की अलग-अलग दरें निर्धारित हैं.

अब यह प्रस्ताव राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जायेगा. अगर सरकार इसे मंजूर करती है तो पटना नगर निगम के करीब दो लाख आवासीय व 50 हजार से अधिक व्यावसायिक होल्डर्स को 15% अधिक होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा.
होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी पर सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि इससे लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा. कोरोना को लेकर सभी लोगों की हालत खराब है. पटना में बहुत छोटे तबके के लोग भी घर बना कर रहते हैं. ऐसे में उनके साथ अधिक बोझ बढ़ेगा.
उन्होंने कहा कि बगैर सुविधा मुहैया कराये अधिक टैक्स लिये जाने का लोग विरोध करेंगे. उनके संसदीय क्षेत्र में वार्ड संख्या तीन, 11, 30, 31 व 32 के इलाके में मूलभूत सुविधाओं की कमी है. प्रस्ताव बढ़ाने से पहले सरकार से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास टैक्स बढ़ाने की शक्ति है.
होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी के समर्थन में सशक्त स्थायी समिति के सदस्य आशीष कुमार सिन्हा ने कहा कि 27 साल बाद वार्षिक किराया मूल्य (एआरवी) बढ़ाया जा रहा है. यह वृद्धि मात्र डेढ़ से दो प्रतिशत होगी.
अभी प्रति व्यक्ति वार्षिक किराया मूल्य 126 रुपये मिल रहा है, जो अन्य बड़े शहरों की अपेक्षा काफी कम है. नगरपालिका एक्ट-2013 में हर पांच साल में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रावधान है. निगम की आय का यह मुख्य स्रोत है.
तभी निगम कोई काम करने में सक्षम होगा. बैठक को बीच में छोड़ कर निकले सांसद रामकृपाल यादव ने पत्रकारों से कहा कि उनके सुझाव के बाद भी प्रस्ताव पास करना एक तरह से मेरी अवहेलना है.
वहीं, नगर आयुक्त ने कहा कि नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव से विमर्श कर प्रस्ताव पर निर्णय लेंगे. अगर होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी का निर्णय लिया जाता है तो लोगों को 2014-2019 व 2020-2025 का एक साथ बढ़ोतरी होगी.
Posted by Ashish Jha
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By Prabhat Khabar News Desk
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