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22 मई से उठा सकते हैं जून माह का राशन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बिहार की सरकारी राशन की दुकानों से राशनकार्ड धारी 22 मई से जून माह का राशन उठा सकेंगे.

पटना . राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बिहार की सरकारी राशन की दुकानों से राशनकार्ड धारी 22 मई से जून माह का राशन उठा सकेंगे. जानकारी के अनुसार ऐसे लाभुक जिन्होंने मई माह का खाद्यान्न प्राप्त कर लिया है, वे 22 मई से इ-पाॅस के माध्यम से अपने बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत जून माह का खाद्यान्न प्राप्त कर लें. यह जानकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने दी है. बता दें कि मई माह का राशन 20 मई तक बांटा गया है. विभाग को पता चला है कि कतिपय लाभुकों निर्धारित तिथि तक माह मई का खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया है. विभाग ने व्यवस्था दी है कि वैसे लाभुक जिन्होंने माह का खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया है, वे अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास से अपना खाद्यान्न हासिल कर लें.

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