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Unlock 9 Bihar: बिहार में विवाह कार्यक्रम से पहले करना होगा ये काम, नयी गाइडलाइन जारी

Updated at : 20 Nov 2021 7:49 PM (IST)
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Unlock 9 Bihar: बिहार में विवाह कार्यक्रम से पहले करना होगा ये काम, नयी गाइडलाइन जारी

कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बिहार में अभी पाबंदियां लागू रखने का फैसला लिया गया है.अनलॉक-9 को लेकर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक शनिवार को हुई जिसमें कई फैसले लिये गये.

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बिहार में शादी-विवाह का मौसम आरंभ हो चुका है. मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण की अध्यक्षता में शनिवार को आपदा प्रबंधन समूह की हुई बैठक में अनलॉक-9 को लेकर निर्णय लिया गया. अनलॉक-9 में भी सभी निर्णय पूर्ववत रखे गये हैं. इसमें बरात में न तो डीजे बजेगा और नहीं बरात का जुलूस निकाला जायेगा.

अगले सात दिनों के लिए अनलॉक -9 प्रभावी

23 नवंबर से अगले सात दिनों के लिए अनलॉक -9 प्रभावी रहेगा. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम तीन दिन पहले देनी होगी. इसी प्रकार अंतिम संस्कार व श्राद्धकर्म में भी कोरोना अनुकूल व्यवहार के साथ आयोजित किये जायेंगे.

दुकानें, शिक्षक संस्थान सामान्य रूप से खुलेंगे

सीएमजी की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य के सभी दुकान और प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुल रहेंगे. हालांकि दुकान व प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टैंसिंग का पालन व सभी स्टाफ का कोरोना टीकाकरण सुनिश्चित करना है. सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, विद्यालय और पहली से 12 वीं तक की कक्षाएं सामान्य रूप से चलेंगी. साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र व छोटे बच्चों के स्कूल भी सामान्य रूप से खोले जायेंगे.

कोविड के एसओपी का पालन करते हुए परीक्षाएं होंगीं

राज्य में सभी प्रकार की परीक्षाएं कोविड के एसओपी का पालन करते हुए आयोजित किये जायेंगे. स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों व कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था जारी रहेगी. राज्य के सभी कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन के लिए पूर्व अनुमति जरूरी

सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति व कोविड अनुकूल व्यावहार का पालन अनिवार्य होगा. सभी पार्क व सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुलेंगे. सार्वजनिक परिवहन में सभी सीटों पर बैठने की अनुमति रहेगी.

ये 50% क्षमता के साथ खुलेंगे

सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पुल, रेस्टोरेंट व होटल

डीएम लगा सकेंगे अतिरिक्त प्रतिबंध

डीएम को स्थानीय परिस्थिति की समीक्षा कर अतिरिक्त व अधिक सख्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है. आपदा प्रबंधन समूह कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर लगातार निगरानी रखेगा. इन आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी.

Published By: Thakur Shaktilochan

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