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जानलेवा हमला में दो दोषियों को दो दो साल के कठोर कारावास की सजा

Updated at : 18 Dec 2024 12:59 AM (IST)
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जानलेवा हमला में दो दोषियों को दो दो साल के कठोर कारावास की सजा

व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 7 स्वर्ण प्रभात ने जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया.

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प्रतिनिधि, दानापुर

व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 7 स्वर्ण प्रभात ने जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया. आरोपी कमलेश प्रसाद सिंह उर्फ नरेश सिंह व उमेश सिंह शाहजहांपुर बिक्रम निवासी को दो-दो साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये अर्थदंड का जुर्माना सुनाया है.

प्रभारी एपीपी रामकेश्वर प्रसाद ने बताया कि बिक्रम के शाहजहांपुर निवासी मोहन शर्मा ने बिक्रम थाना में कांड संख्या 6/94 दर्ज कराया था और सेक्शन ट्रायल संख्या 583/94 है. उन्होंने बताया कि मोहन शर्मा ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि 3 जनवरी 92 को तीन बजे दिन में मेरी पत्नी गीता देवी को रास्ते में घेरकर मारपीट कर जानलेवा हमला किया और हत्या करने की नीयत से शरीर पर तेजाब फेंक दिया था. गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था और उपचार के बाद ठीक हो गयी थी. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश स्वर्ण प्रभात ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी सिद्ध किया. अदालत ने दोनों दोषियों को दो-दो साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया.तीस साल के बाद फैसला आने के बाद पीड़ित परिवारों में खुशी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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