– राज्य के गृह विभाग (कारा) में भी फार्मासिस्ट पद पर नियुक्ति का हुआ रास्ता साफ संवाददाता, पटना कारा एवं सुधार सेवाएं, फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने गृह विभाग (कारा) में बिहार कारा मिश्रक संवर्ग नियमावली 2008 एवं बिहार कारा मिश्रक संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2019 के तहत यह फैसला लिया गया है. मंत्रिमंडल के स्वीकृति प्रदान करते ही राज्य के सभी डिप्लोमा फार्मासिस्टों में खुशी की लहर दौड़ गयी. डिप्लोमा फार्मासिस्ट आर्गनाइजेशन छात्र संघ, बिहार के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि गृह विभाग (कारा) में फार्मासिस्ट पद के नियमावली के गठन की स्वीकृति से अब गृह विभाग कारा में रिक्त पदों पर वर्षों से फार्मासिस्ट पदों पर लंबित नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी और जल्द ही राज्य में डिप्लोमा फार्मासिस्टों को नियमित नियुक्ति के अवसर मिलेंगे. अरविंद कुमार सहित सभी संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में उपस्थित सभी मंत्री महोदय एवं गृह विभाग (कारा) के प्रति आभार प्रकट किया.
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