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कारखानों में नियुक्त करना होगा सेफ्टी मैनेजर

राज्य के सभी कारखानों में सेफ्टी मैनेजर की नियुक्ति होगी. इस बाबत श्रम संसाधन विभाग ने सभी कारखानों को दिशा-निर्देश भेजा है, ताकि कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके.

संवाददाता, पटना राज्य के सभी कारखानों में सेफ्टी मैनेजर की नियुक्ति होगी. इस बाबत श्रम संसाधन विभाग ने सभी कारखानों को दिशा-निर्देश भेजा है, ताकि कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके. साथ ही, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए यह काम करेंगे. विभागीय समीक्षा में पूर्व की घटनाओं पर समीक्षा के बाद कारखानों को इस निर्देश को सख्ती से पालन कराने के लिए मंत्री के स्तर से जिलों में निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. वहीं, विभाग ने देर रात काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सभी कारखानों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया है. निर्देश का पालन नहीं करने वाले कारखानों का लाइसेंस रद्द करते हुए नियमानुसार उसके ऊपर कार्रवाई करने को कहा गया है. महिला और पुरुष श्रमिकों के कारखानों में स्वास्थ्य, सुरक्षा के सख्त होंगे नियम: श्रम संसाधन विभाग ने राज्य में संचालित कारखानों में नियोजित महिलाओं की स्वास्थ्य,सुरक्षा एवं कल्याण के लिये श्रम अधिनियम को सख्त किया है. जिसमें कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजूदरी, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम व समान पारिश्रमिक अधिनियम को लागू किया है. विभाग ने सख्ती से सभी कारखाना संचालकों को आदेश दिया है कि जहां भी महिलाएं व पुरुष श्रमिक कामगार है. उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी संचालक की होगी. इन नियमों का जहां भी पालन नहीं होगा, उनका लाइसेंस रद्द किया जायेगा. स्थानीय भाषा में नियमों का उल्लेख करने का निर्देश: विभाग ने सभी कारखाना संचालकों को निर्देशित किया है कि वह कैंटीन, प्रवेश एवं निकास द्वार सहित अन्य जगहों पर हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा में श्रम नियमों का उल्लेख करें. इसमें ऐसी भाषा का उपयोग होना है, जिसको श्रमिक आराम से पढ़ सकें. विभाग ने निर्देश दिया कि कारखानों में लगे सभी उपकरण की जांच नियमित कराये एवं उसके बाद हर तीन माह में विभाग को रिपोर्ट सौंपे. जिसके आधार पर कारखानों का निरीक्षण होगा.

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