प्रह्लाद कुमार: नल जल योजना पार्ट टू योजना के मेंटेनेंस के लिए पीएचइडी व पंचायती राज ने एक मेंटेनेंस पॉलिसी होगा, जिसकी स्वीकृति के लिए बहुत जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट भेजा जायेगा. पॉलिसी में महिलाओं की भूमिका निगरानी में बढ़ा दी गयी है. हर वार्ड में पंप कब शुरू हुआ और कब बंद हुआ.पानी कभी ब्रेक हुआ या नहीं.इसके लिए हर दिन दो महिला लाभुकों से प्रवेक्षकों को हस्ताक्षर लेना होगा और उसे तुरंत लॉकबुक पर चढ़ाना होगा. ऐसा नहीं करने पर प्रवेक्षकों पर कार्रवाई की जायेगी.
इस काम के लिए लेना होगा महिलाओं का हस्ताक्षर
पॉलिसी में एक निश्चित समय पर प्रतिदिन दो पालियों में मोटर पंप को चालू करना एवं बंद करना.लॉग बुक में प्रतिदिन मोटर पंप चालू,बंद करने के समय की प्रविष्टि करना और वार्ड के दो महिला लाभुकों का हस्ताक्षर एवं मोबाइल नंबर लेना अनिवार्य होगा. वहीं, कोशिश करना है कि दोनों महिला लाभुकों का घर वार्ड के अंतिम छोर पर हो, ताकि हर दिन यह पता चले कि पूरे वार्ड में पानी समय से पहुंचा है. मोटर पंप चालू और बंद करने के समय का निर्धारण वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा किया जायेगा.
यह होगा मेंटेनेंस पॉलिसी
- मोटर पंप की मरम्मती, नया मोटर लगाना व पुराने को दुरुस्त कराना.
- बोरिंग चैंबर का मरम्मती
- जल वितरण प्रणाली में बिछाये गये पाइप की नियमित मरम्मती.
- जल वितरण प्रणाली के क्रम में लगाये गये चैंबर व टंकी की मरम्मती सहित अन्य काम.
- हर वार्ड में पलंबर के पास पूरा सामान हो, ताकि उसे तुरंत ठीक कर सकें.
-30 रुपये हर परिवार से प्रतिमाह लिया जायेगा. जो परिवार राशि का भुगतान नहीं करेंगे. उन्हें 15 दिनों का नोटिस देकर कनेक्शन काट देना है.
यह लिया गया निर्णय, इनको दी गयी है जिम्मेदारी
- जलापूर्ति योजना में लीकेज, मोटर पंप और स्टैंड पोस्ट की मरम्मती 24 घंटे के भीतर ठीक होगा.
- जल मीनार की सफाई 15 दिनों में किया जायेगा.
- नया कनेक्शन देने व लगाने का काम आवेदन के तीन दिनों के भीतर करना होगा.
- पानी की गुणवत्ता की जांच तीनों दिनों में कीट से किया जाये है. (इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी वार्ड क्रियांवयन समिति,तकनीकी सहायक की होगी. वहीं, काम समय पर किया गया है या नहीं. इसका रिव्यू प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी करेंगे).
Posted By: Thakur Shaktilochan