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स्वास्थ्य विभाग के बाद अब गृह विभाग (कारा) में भी डिप्लोमा फार्मासिस्टों की बहाली का रास्ता हुआ साफ

कई वर्षों से फंसा पेंच और राज्य के कारा विभाग में डिप्लोमा फार्मासिस्टों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है.

– कारा एवं सुधार सेवाएं फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2025 की अधिसूचना जारी – नियमावली में फार्मासिस्ट पद के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता संवाददाता, पटना बिहार कारा एवं सुधार सेवाएं फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2025 मंत्रिमंडल से स्वीकृत होते ही कई वर्षों से फंसा पेंच और राज्य के कारा विभाग में डिप्लोमा फार्मासिस्टों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है. जानकारी देते हुए डिप्लोमा फार्मासिस्ट ऑर्गनाइजेशन, छात्र संघ, बिहार के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि नयी नियमावली 2025 में मूल कोटि फार्मासिस्ट पद पर सीधी नियुक्ति लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम और कार्यानुभव के आधार पर की जायेगी. कुल 75 अंकों की परीक्षा होगी और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को कार्यानुभव के अधिकतम पांच वर्षों के 25 अंक दिये जायेंगे. प्रत्येक वर्ष के कार्यानुभव के पांच अंक देय हैं. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी डिप्लोमा फार्मासिस्टों व फार्मेसी छात्रों में खुशी व्याप्त है और नियमित नियुक्ति की कई वर्षों की आस पूरी होती हुई दिखाई दे रही है.

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