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Bihar Bhumi: रैयत 31 मार्च तक कर लें ये काम, नहीं तो नीलाम हो सकती है आपकी जमीन

Updated at : 01 Mar 2025 2:24 PM (IST)
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Bihar Bhumi: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार के रैयतों से 31 मार्च तक भूमि लगान जमा करने की अपील की है. लगान जमा करने में देरी होने पर जमीन की नीलामी की कार्रवाई भी की जा सकती है.

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Bihar Bhumi: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी रैयतों (भूस्वामियों) के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. यह सूचना उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना भू-राजस्व जमा नहीं किया है. विभाग ने कहा है कि अगर आपने अभी तक आपने अपने जमीन का लगान जमा नहीं किया है तो 31 मार्च तक जमा कर दें. नहीं तो आपकी जमीन को नीलाम करने की कार्रवाई भी की जा सकती है. भू-राजस्व जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने इसे पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है. ताकि भू-स्वामी घर बैठे जमीन का लगन जमा कर सकें.

नीलाम हो सकती है जमीन

राजस्व विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, अगर तय समय तक भूमि कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसके तहत बकाया लगान के लिए संबंधित भूमि मालिकों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर किया जा सकता है. अगर मामला आगे बढ़ता है तो नीलामी नोटिस मामले के तहत आपकी जमीन भी नीलाम की जा सकती है.

ऑनलाइन जमा कर सकते हैं भू-लगान

जमीन का लगान जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भू-लगान भुगतान की सुविधा को अब पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है. रैयत अपना भू-लगान वेबसाइट https://bhulagan.bihar.gov.in या फिर https://biharbhumi.bihar.gov.in पर जमा कर सकते हैं. इसके अलावा वसुधा केंद्र के माध्यम से भी भू-लगान की राशि का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है.

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समय से करें भुगतान

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि समय पर भूमि लगान का भुगतान करना सभी किसानों की जिम्मेदारी है. ऐसे में सभी किसानों से अपील है कि वे समय पर भूमि लगान का भुगतान करें, ताकि किसी भी तरह की कार्रवाई से बचा जा सके.

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Anand Shekhar

लेखक के बारे में

By Anand Shekhar

Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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