पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को 10 वर्ष की कठोर सजा, 50 हजार जुर्माना
Published by : Nikhil Anurag Updated At : 16 May 2026 6:06 PM
Patna News: पटना की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को 10 वर्ष की कठोर सजा सहित 50 हजार का जुर्माना लगाया है. आरोपी को बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 6 के तहत दोषी पाया गया। यह मामला वर्ष 2019 का है.
Patna News: पटना की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ गंभीर यौन अपराध के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनकर कुमार ने सुनवाई के बाद पटना जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के फाफुल गांव निवासी कर्पूरी ठाकुर को बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 6 के तहत दोषी पाया।
जुर्माना नहीं दिया तो 6 माह का अतिरिक्त कारावास
अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, जुर्माने की राशि वसूल होने पर इसे पीड़िता को प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को पीड़िता को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
2019 का है मामला
मामला विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि यह मामला वर्ष 2019 का है, जिसमें छह वर्षीय अबोध बालिका के साथ गुरुत्तर लैंगिक हमला किया था। अभियोजन पक्ष ने अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए छह गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिसके आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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