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पटना हाई कोर्ट ने सहारा प्रमुख को हाजिर होने का दिया आखिरी मौका, जल्द लौटाना होगा निवेशकों का पैसा

पटना हाई कोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए पैसे के भुगतान को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को 13 मई शुक्रवार को साढ़े दस बजे हाई कोर्ट में उपस्थित होने का एक और मौका दिया है.

पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए पैसे के भुगतान को लेकर दायर की गई दो हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को 13 मई शुक्रवार को साढ़े दस बजे हाई कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि श्री रॉय को हर हाल में कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिये कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा. न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है .

सुरक्षा का हवाला देकर कोर्ट में उपस्थिति से मांगी छूट

हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय को 12 मई को हाई कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था. सुब्रतो रॉय को हाई कोर्ट में पेश होने को लेकर हाई कोर्ट के इर्दगिर्द भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था. बावजूद इसके सुब्रतो रॉय कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. उन्होंने अपनी तरफ से हाई कोर्ट में उपस्थित नहीं होने की छूट देने संबंधी दो याचिका दायर की थी. जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपनी सुरक्षा का हवाला देकर कोर्ट में उपस्थिति से छूट देने की मांग की थी.

सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद नहीं उपस्थित हुए सहारा प्रमुख

श्री सहारा द्वारा दिए गए आवेदन से पहले ही पटना हाई कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के जिला प्रशासन को सूचित किया जा चुका था . गुरुवार को भी उनके हाईकोर्ट में उपस्थित होने को लेकर हाईकोर्ट के आस पास की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक-चौबंद थी. बावजूद इसके सहारा प्रमुख श्री रॉय कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए .

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कोर्ट ने पूछा कब तक मिलेगा निवेशकों का पैसा 

इसके पहले की सुनवाई में कोर्ट ने सहारा के वकील से यह जानकारी मांगी थी कि वह कोर्ट को यह बताए की बिहार के निवेशकों का पूरा पैसा उन्हें कब तक और किस तरह दिया जाएगा . कोर्ट के निर्देश दिए जाने के बाद भी सहारा की ओर से कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप में नहीं दी गई है. जिसके बाद नाराज होकर कोर्ट ने यह निर्देश दिया है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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