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पटना जिम ट्रेनर गोलीकांड: खुशबू सिंह को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, पढ़िए कोर्ट ने किसे साजिशकर्ता कहा

Updated at : 13 Apr 2022 6:46 PM (IST)
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पटना जिम ट्रेनर गोलीकांड: खुशबू सिंह को  हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, पढ़िए कोर्ट ने किसे साजिशकर्ता कहा

Patna High Court पटना के चर्चित जिम ट्रेनर गोलीकांड में अभियुक्त खुशबू सिंह को घटना का साजिशकर्ता और मुख्य अभियुक्त मानते हुए हाई कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया.

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हाई कोर्ट (Patna High Court) ने राजधानी पटना के चर्चित जिम ट्रेनर गोलीकांड में अभियुक्त खुशबू सिंह को घटना का साजिशकर्ता और मुख्य अभियुक्त मानते हुए उनको नियमित जमानत देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने खुशबू सिंह की नियमित जमानत याचिका को खारिज करते हुए संबंधित ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह इस मामले का ट्रायल नौ महीने में पूरा कर ले. खुशबू सिंह जिम ट्रेनर विक्रम सिंह गोली कांड में पटना के बेउर जेल में बंद है.

जस्टिस एएम बदर की एकलपीठ ने खुशबू सिंह के नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.अभियुक्त खुशबू की ओर से उसके अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को इस मामले में एक साजिश के तहत फंसाया गया है . उन्होंने कोर्ट को बताया कि खुशबू के पति डॉ राजीव सिंह को निचली अदालत से ही नियमित जमानत मिल चुकी है. सरकारी वकील (एपीपी ) मुस्ताक आलम और जे एन ठाकुर और जिम ट्रेनर की ओर से अधिवक्ता द्विवेदी सुरेन्द्र ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि यह मामला पटना ही नही बल्कि बिहार का चर्चित मामला रहा है.

पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान पूरा कर खुशुब और उसके पति डॉ राजीव समेत छह अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र समर्पित कर दिया है. अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अनुसंधान जारी है .कोर्ट को बताया गया कि कांड दैनिकी में जो साक्ष्य आया है उससे स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता इस मामले की मुख्य अभियुक्त है. इस घटना में शामिल दो अन्य अपराधियों ने भी पुलिस को दिये अपने बयान में खुशबू सिंह और उसके पति की संलिप्तता की बात कही है. इन लोगों ने जिम ट्रेनर की हत्या के लिए तीन लाख रुपया अपराधियों को दिया भी है. इस मामले में खुशबू उसके पति डॉ राजीव और खुशबू के पिता ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को जिमट्रेनेर की हत्या करने के लिये बैंक से पैसा निकाल कर दिया है.

इसके पहले भी खुशबू के नियमित जमानत पर 31 जनवरी को सुनवाई हुई थी.उस दिन कोर्ट ने इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारी से शपथ पत्र के माध्यम से अभियुक्त के खिलाफ आये साक्ष्यों को देने को कहा था ,. कोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले के अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट में दो शपथ पत्र दायर कर पूरे घटना और उसके अनुसंधान में आये साक्ष्यों को दिया था.

बताते चलें कि 18 सितंबर 2021 को राजधानी के कदमकुआं इलाके में जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को हत्या करने की नियत से गोली मारी गई थी. हालांकि, इस वारदात में उनकी जान बच गई .इस वारदात में शामिल खुशबू सिंह, उसके पति राजीव कुमार सिंह और दोनों कॉन्ट्रैक्ट किल्लर समेत कई अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार जेल भेज दिया था. इनमें फिजियोथेरेपिस्ट राजीव कुमार सिंह को जमानत मिल चुकी है.

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