पटना में GSTAT की डेडलाइन पर बढ़ा दबाव, 3 महीने समय-सीमा बढ़ाने की मांग

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GSTAT में अपील की समय-सीमा तीन माह बढ़ाने की मांग

Patna News: GSTAT Appeal Deadline 2026 को लेकर कर विशेषज्ञों ने 30 जून 2026 की अंतिम तिथि तीन माह बढ़ाने की मांग की है. पोर्टल की तकनीकी समस्याओं के कारण करदाता और सलाहकार परेशान हैं.

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पटना से सुबोध कुमार नंदन की रिपोर्ट
Patna News: पटना में जीएसटी अपीलीय अधिकरण (GSTAT) में लंबित मामलों की अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 तय की गई है. यह समय-सीमा उन मामलों पर लागू होती है, जिनमें आदेश का संप्रेषण 1 अप्रैल 2026 से पहले हुआ था. इस बीच कर विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार से अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि कम-से-कम तीन माह बढ़ाने की मांग की है.

बड़ी संख्या में अपीलें अभी भी लंबित

चार्टर्ड अकाउंटेंट (Chartered Accountant) राजेश खेतान ने बताया कि देशभर में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे मामले लंबित हैं, जिनकी अपील विभिन्न तकनीकी कारणों से समय पर दाखिल नहीं हो पा रही है. उनका कहना है कि मौजूदा स्थिति में करदाताओं और कर सलाहकारों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

पहली बार पूरी तरह डिजिटल हुई अपील प्रक्रिया

राजेश खेतान के अनुसार, इस बार पहली बार GSTAT में अपील दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया केवल डिजिटल माध्यम (Digital Medium) से की जा रही है. भौतिक रूप से अपील जमा करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है. नई व्यवस्था के कारण कई करदाता और कर सलाहकार अभी भी तकनीकी प्रक्रिया को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं.

पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं बनी परेशानी

उन्होंने बताया कि अंतिम दिनों में GSTAT पोर्टल पर लगातार तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं. कई उपयोगकर्ताओं को लॉग-इन करने में परेशानी हो रही है. वहीं, बार-बार “504 Gateway Timeout” का संदेश आने से अपील दाखिल करने की प्रक्रिया बाधित हो रही है.

करदाताओं पर बढ़ा मानसिक दबाव

राजेश खेतान का कहना है कि अंतिम तिथि नजदीक होने और तकनीकी समस्याओं के चलते देशभर के करदाता एवं कर पेशेवर मानसिक दबाव में हैं. समय रहते अपील दाखिल नहीं होने का खतरा लगातार बढ़ रहा है.

Patna News: तीन माह का समय बढ़ाने की मांग

कर विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार और जीएसटी अपीलीय अधिकरण से अपील की है कि न्यायहित और करदाताओं के वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि कम-से-कम तीन माह बढ़ाई जाए. उनका मानना है कि केवल तकनीकी कारणों से किसी भी करदाता को अपील के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए.

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करुणा तिवारी

लेखक के बारे में

By करुणा तिवारी

करुणा तिवारी पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और टीवी तथा डिजिटल मीडिया दोनों में व्यापक अनुभव रखती हैं. उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दूरदर्शन बिहार (Doordarshan Bihar) से की, जहां समाचारों की प्रस्तुति, रिपोर्टिंग और जनसरोकार से जुड़े विषयों पर काम करते हुए उन्होंने पत्रकारिता की मजबूत नींव तैयार की. इसके बाद उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर कदम बढ़ाया और बदलते न्यूज़ इकोसिस्टम के अनुरूप खुद को लगातार विकसित किया.

वर्तमान में करुणा तिवारी प्रभात खबर डिजिटल की बिहार टीम में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं. यहां वह बिहार की राजनीति, अपराध, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार, मौसम,पर्यटन और समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित समाचार एवं फीचर लेख तैयार करती हैं. उनकी कोशिश रहती है कि हर खबर केवल सूचना तक सीमित न रहे, बल्कि पाठकों को उसका व्यापक संदर्भ और प्रभाव भी समझा सके.

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