अब बिना थर्ड पार्टी बीमा वाले वाहनों का कटेगा ऑटोमेटिक इ-चालान

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अब बिना थर्ड पार्टी बीमा वाले वाहनों का कटेगा ऑटोमेटिक इ-चालान

राज्य सरकार अब सड़कों पर चल रहे ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है, जिनका थर्ड पार्टी बीमा नहीं कराया गया है.

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संवाददाता, पटना राज्य सरकार अब सड़कों पर चल रहे ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है, जिनका थर्ड पार्टी बीमा नहीं कराया गया है. परिवहन विभाग ने ऑटोमेटिक ई-चालान सिस्टम को सक्रिय करते हुए इसकी शुरुआत पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ जैसे स्मार्ट शहरों में कर दी है. इन शहरों में अब एएनपीआर (ऑटोमटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरों के ज़रिये ऐसे वाहनों की पहचान कर चालान स्वतः ही जनरेट हो जायेगा. यह चालान एक दिन में केवल एक बार ही कटेगा, ताकि वाहन मालिकों को बीमा कराने के लिए पर्याप्त समय मिल सके. परिवहन विभाग ने जानकारी दी है कि चालान भुगतान के लिए वाहन मालिकों को एक दिन का ग्रेस पीरियड दिया जायेगा. अगर इसके बाद भी बीमा नहीं कराया जाता, तो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 196 के तहत अगली बार उल्लंघन पर दोबारा चालान कटेगा. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य के सभी टोल प्लाजा पर भी इ-डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से बिना बीमा वाले वाहनों का चालान काटा जा रहा है. इसके अलावा, सड़क पर तैनात कर्मी हैंड हेल्ड डिवाइस से भी चालान जारी कर रहे हैं. विभाग की अपील परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने वाहन का वैध बीमा अवश्य कराएं, जिससे खुद की सुरक्षा के साथ-साथ सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान-माल की रक्षा सुनिश्चित हो सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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