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वाहन चालकों की नियुक्ति के लिए नयी नियमावली लागू

वाहन चालकों की नियुक्ति में आ रही परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने एक नयी नियामवली तैयारी की है.

संवाददाता, पटना वाहन चालकों की नियुक्ति में आ रही परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने एक नयी नियामवली तैयारी की है. अब राज्य के सभी सरकारी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में वाहन चालकों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए बिहार वाहन चालक की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली,2025 की अधिसूचना साामन्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है.यह नियमावली पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू होगी. नियुक्ति अब तकनीकी सेवा आयोग की अनुशंसा पर ही: अब चालकों की नियुक्ति संबंधित प्राधिकार द्वारा केवल बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अनुशंसा पर की जायेगी.इसमें आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा और संविदा आधार पर किये गये कार्य अनुभव को चयन प्रक्रिया में महत्व दिया जायेगा.संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को उनके कार्य अनुभव के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट भी मिलेगी.यह छूट वेतन भुगतान प्रमाणपत्र के आधार पर तय की जायेगी. वाहन चालकों की सीधी भर्ती के लिए अर्हता: अभ्यर्थी को न्यूनतम मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.वहीं, अभ्यर्थी को एलएमवी/एचएमवी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.उच्चतर शैक्षणिक योग्यता पर किसी प्रकार की अतिरिक्त वरीयता नहीं दी जायेगी.सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गयी है.

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