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परिवहन विभाग में आशुलिपिकों की बहाली को बना नया कैडर

परिवहन विभाग में आशुलिपिकों की बहाली होगी.

– आशुलिपिकों को तीन पदों पर प्रोमोशन भी दिये जायेंगे संवाददाता, पटना परिवहन विभाग में आशुलिपिकों की बहाली होगी. इसके लिए विभाग ने एक नया कैडर बनाया है. बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली के तहत बहाल होने वाले आशुलिपिकों को तीन प्रोमोशन भी दिया जायेगा. राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी है. विभाग के अनुसार आशुलिपिक के पद अराजपत्रित होंगे.आशुलिपिक की बहाली ग्रेड तीन में होगी. मूल कोटि के पद पर बहाल होने के बाद आशुलिपिकों को ग्रेड दो में पहला प्रोमोशन दिया जायेगा. दूसरा प्रोमोशन आशुलिपिक ग्रेड एक तो तीसरा प्रोमोशन प्रधान आशुलिपिक के पद पर होगा. सरकार की ओर से स्वीकृत बल के अनुसार इस पद पर बहाली होगी. वेतनमान राज्य सरकार की ओर से ही तय किया जायेगा. बहाली में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा. बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से इनकी बहाली होगी. प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा. न्यूनतम इंटरमीडिएट पास युवक इस पद के लिए योग्य होंगे. साथ ही आशुलेखन, टंकण का ज्ञान और कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना जरूरी होगा. भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होगी. वहीं विभाग ने 15 वर्ष पुराने वाहनों को स्क्रैप में नीलामी करने को कहा है. बोर्ड, निगम व सरकार के अन्य कार्यालयों में 15 वर्ष पहले खरीदे गए वाहन स्क्रैप के योग्य होंगे. पुराने सरकारी वाहनों को केवल एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से स्क्रैप किया जायेगा. इन वाहनों का बिहार में पंजीकृत होना जरूरी होगा. ऐसे वाहनों की इ-नीलामी की जायेगी. केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देश के आलोक में परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी किया है.

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