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आठ लाख से अधिक बने नये राशन कार्ड, और बन सकते हैं 26 लाख

Updated at : 15 Aug 2025 1:48 AM (IST)
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आठ लाख से अधिक बने नये राशन कार्ड, और बन सकते हैं 26 लाख

राज्य के लिए तय राशनकार्ड लाभुकों (राशन कार्ड से जुड़े कुल सदस्य) की लिमिट 8.71 करोड़ तक है.

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– बिहार में नया राशन कार्ड बनवाने मुहिम शुरू, आठ लाख से अधिक नये राशनकार्ड मंजूर संवाददाता,पटना राज्य के लिए तय राशनकार्ड लाभुकों (राशन कार्ड से जुड़े कुल सदस्य) की लिमिट 8.71 करोड़ तक है. इस लिमिट के मद्देनजर करीब 26 लाख नये राशनकार्ड लाभुकों के नाम और जोड़े जा सकते हैं. इस बात के मद्देनजर नये राशन कार्ड बनवाने के लिए राज्यभर में मुहिम शुरू की गयी है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत 11.37 लाख राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है. अधिकारिक जानकारी के अनुसार नये राशन कार्ड बनाने के तय लक्ष्य में से 9.53 लाख राशन कार्ड प्राथमिकता प्राप्त परिवार (पीएचएच) राशन कार्ड का लक्ष्य है. अंत्योदय राशन कार्ड का लक्ष्य 1. 84 लाख है. इस लक्ष्य के विरुद्ध नये राशन कार्ड बनवाने के लिए 11.84 लाख लोगों ने आवेदन दिये हैं. इसमें से हाल ही में 8.40 लाख राशन कार्ड बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है. इस तरह कुल 71 प्रतिशत आवेदनों का निबटारा किया जा चुका है. राशन कार्ड बनाने के लिए करीब 3.44 लाख आवेदन अब भी लंबित हैं. इनके मामले में निर्णय के लिए विभाग के प्रधान सचिव ने हालिया बैठक में जिम्मेदार अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किये हैं. विभाग के प्रधान सचिव ने हिदायत दी कि लक्ष्य हर हाल में पूरा होना चाहिए. विशेष तथ्य बिहार में कुल राशनकार्ड की संख्या-2.06 करोड़ राशनकार्डों के कुल लाभुकों की संख्या- 8.44 करोड़ बिहार में राशनकार्ड धारकों की लिमिट- 8.71 करोड़ लक्ष्य की तुलना में नये राशनकार्ड बनाने वाले टाॅप फाइव जिले सहरसा-87% पूर्णिया-87% जमुई-86% सुपौल -86% अररिया-85% —————– आवेदनों की तुलना में राशनकार्ड बनाने वाले अब तक बॉटम पांच जिले भोजपुर-53 % सीवान-57 % जहानाबाद-57% शिवहर-60 % समस्तीपुर-62 % बॉक्स नये राशन कार्ड बनवाने आवेदक के परिवार का ग्रुप फोटो अनिवार्य राशनकार्ड से जुड़े फर्जीवाड़ों को रोकने बिहार में नये राशनकार्ड बनवाने के लिए आवेदन करते समय आवेदक के समूचे परिवार का ग्रुप फोटोग्राफ देना जरूरी कर दिया गया है. साथ ही आवेदक के हस्ताक्षर का फोटाेग्राफ भी जरूरी है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस आशय की गाइडलाइन तय कर दी है. विभाग ने यह कवायद राशनकार्ड धारक और उसके लाभुकों की जानकारी में पारदर्शिता लाने के लिए की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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