इसके लिए 86.5 लाख के बजट का प्रावधान विधानसभा में बोले श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह संवाददाता,पटनाश्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना या आपदा में मौत होने पर राज्य सरकार द्वारा उनके शव को लाने के लिए 86.5 लाख के बजट का प्रावधान किया है. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2-24-25 में ऐसे 47 प्रवासी मजदूरों का शव उनके घर तक पहुंचाया गया है. इस तरह की घटना देश के किसी भी राज्य में होती है तो इसका प्रावधान किया गया है. प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार भवन, दिल्ली और पटना में श्रम संसाधन विभाग में टॉलफ्री नंबर जारी किया गया है. दोनों जगहों पर श्रम अधीक्षक की तैनाती की गयी है. विधानसभा में अख्तरूल ईमान के ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य से बाहर जाकर काम करनेवाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना लागू की गयी है. इसमें किसी भी मजदूर के दुर्घटना में मौत होने के बाद दो लाख के मुआवजा का प्रावधान है. इतना ही नहीं दूसरे राज्यों में किसी प्रकार का आपदा में फंसे प्रवासी बिहारी मजदूरों के मदद के लिए भी व्यवस्था की गयी है. श्री ईमान का सवाल था कि बिहारी मजदूरों की एक बड़ी संख्या रोजगार के खातिर देश के अन्य राज्यों में पालयन करने पर विवश है. ऐसे मजदूरों का दूसरे प्रदेश में सामान्य रूप से मौत हो जाती है तो उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाये.
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