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मासूम से दुष्कर्म कर हत्या के जुर्म में अधेड़ को उम्र कैद की सजा

पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने एक अधेड़ व्यक्ति को जीवन पर्यंत कारावास की सजा के साथ एक लाख पन्द्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

पटना. दो मासूमों के साथ दुष्कर्म के बाद एक की निर्मम हत्या कर देने के जुर्म में पटना स्थित बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने एक अधेड़ व्यक्ति को जीवन पर्यंत कारावास की सजा के साथ एक लाख पन्द्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र स्थित अलमपुर गांव के निवासी 50 वर्षीय देवानंद राय उर्फ भोकलू राय को भारतीय दंड विधान एवं पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 5 वर्ष 2 माह के कारावास की सजा अलग से भुगतानी होगी. इसके साथ ही अदालत ने मृतका की माता को 10 लाख रुपये और जख्मी पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है. पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि जनवरी 2024 में दोषी ने फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र स्थित एक खेत में एक 8 वर्षीय और एक 10 वर्षीय मासूम बालिकाओं के साथ बलात्कार किया था और बाद में सबूत मिटाने के उद्देश्य से दोनों पर जानलेवा हमला किया और सिर कुचलकर एक की निर्मम हत्या कर दी .

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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